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संजौली मस्जिद विवाद में नया अपडेट, 11 अक्टूबर को सौंपी जाएगी मस्जिद गिराने के आदेश की कॉपी

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद (Sanjauli Masjid Controversy) में बड़ी जानकारी सामने आई है। नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने के लिखित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 5 अक्टूबर को आयुक्त की अदालत ने मस्जिद कमेटी को तीन मंजिलें तोड़ने की अनुमति दी थी अब लिखित आदेश जारी किया गया है।

By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 09 Oct 2024 05:15 PM (IST)
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संजौली मस्जिद विवाद मामले में बड़ी जानकारी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद (Shimla Masjid Controversy) थमने को नाम नहीं ले रहा है। इस बीच प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है।

नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने के लिखित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सोमवर देर सायं हस्ताक्षरित आदेश की प्रतियां सभी पार्टियों को शुक्रवार तक भेजी जा सकती हैं।

5 अक्टूबर को तोड़ने की दी थी अनुमति

गुरुवार तक आयुक्त अवकाश पर हैं, इसलिए इन्हें शुक्रवार तक ही भेजा जाना प्रस्तावित है। पांच अक्टूबर को आयुक्त की अदालत ने मस्जिद कमेटी (Shimla Masjid Controversy) को तीन मंजिलें तोड़ने की अनुमति दी थी, अब लिखित आदेश जारी किया जाना है।

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मामले की सुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों को पार्टी न बनाने के निर्णय पर सोमवार दिन में लिखित आदेश जारी किया था। मस्जिद के शेष ढांचे के वैध या अवैध निर्माण पर 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

2010 में शुरू हुआ था निर्माण कार्य

सितंबर से यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा। इस मामले में शहर में पहली बार हिंदू समाज एकत्र हुआ और मस्जिद तोड़ने के लिए आंदोलन किया।

नगर निगम प्रशासन पर भी बिना अनुमति मस्जिद निर्माण के दौरान किसी तरह की कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। इस मस्जिद का निर्माण 2010 में शुरू हुआ और आठ वर्ष में ही पांच मंजिल मस्जिद का काम पूरा हो गया।

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