Sanjauli Masjid Controversy: संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोग बनेंगे पार्टी? इस दिन होगी अगली सुनवाई
शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। स्थानीय लोगों ने पार्टी बनने के लिए आवेदन दिया है। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। हिमाचल हाई कोर्ट ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के लिए 5 अक्टूबर को आदेश दिए थे। आदेश के बाद अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू हो गया था।
जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला की संजौली मस्जिद (Sanjauli Masjid) को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने इस मामले में पार्टी बनने के लिए एप्लिकेशन दी थी।
मामले को लेकर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। जिसमें स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने और नजाकत अली हाशमी की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि आज भी सुनवाई में न्यायालय ने रिकॉर्ड देखने के बाद 14 नवंबर को इसे फाइनल सुनवाई के लिए लगाया है।
'रजिस्टर नहीं है संजौली मस्जिद कमेटी'
वहीं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता विश्वभूषण ने बताया कि ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने एमसी आयुक्त के 5 अक्टूबर को मस्जिद के ऊपर वाली तीन मंजिल तोड़ने के आदेशों को डिफेक्टेड बताया है।ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेशनाइजेशन प्रमुख नजाकत अली ने याचिका में कहा है कि एमसी आयुक्त ने यह फैसला संजौली मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए हलफनामे के आधार पर सुनाया है।
उन्होंने दावा किया कि संजौली मस्जिद कमेटी रजिस्टर नहीं है। ऐसे में उसके अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ की ओर से दिया गया हलफनामा सही नहीं है।
5 अक्टूबर को आया था फैसला
शिमला के संजौली में मस्जिद (Sanjauli Masjid Controversy) का अवैध हिस्सा गिराने के लिए 5 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश दिए है। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने तीन मंजिलें तोड़ने के काम में मजदूर लगा दिए थे।
वहीं, इस मामले पर एक आदेश हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से भी पारित किया गया है। इसमें नगर निगम शिमला को इस भवन के वैध या अवैध होने पर फैसला दिसंबर तक करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले नगर निगम के आयुक्त ने शेष दो मंजिलों पर भी फैसला देने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।यह भी पढ़ें- 'चुनाव के लिए पूंजीपतियों से कितना धन मिला', हिमाचल के मंत्रियों ने भाजपा नेताओं के आरोपों पर किया पलटवार
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