संजौली मस्जिद में तोड़फोड़ पर लगेगी रोक? जिला कोर्ट में हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दर्ज की अपील
Shimla Masjid Dispute हिमाचल प्रदेश में संजौली मस्जिद मामले में ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने जिला अदालत ने अपील दायर करते हुए कहा कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई वचन देने का अधिकार नहीं है और नगर निगम कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत हैं। इस बाबत अदालत ने 11 नवंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है।
पीटीआई, शिमला। Sanjauli Masjid Vivad: शिमला में विवादित संजौली मस्जिद मामले ने बुधवार को उस दौरान नया मोड़ लिया, जब ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने शिमला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर कर नगर आयुक्त की अदालत द्वारा 5 अक्टूबर को पारित आदेश को चुनौती दी।
नगर निगम के आदेश में मस्जिद की तीन अनधिकृत मंजिलों को दो महीने के भीतर गिराने की अनुमति दी गई थी। शिमला में मौजूद संजौली मस्जिद के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद और मुस्लिम समुदाय के अन्य सदस्यों ने 12 सितंबर को मस्जिद की तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने की पेशकश की थी और नगर आयुक्त (एमसी) से अनुमति मांगी थी।
5 अक्टूबर को दी अदालत ने अनुमति
नगर आयुक्त की अदालत ने 5 अक्टूबर को अनधिकृत मंजिलों को गिराने की अनुमति दी थी और तोड़फोड़ को पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया था। मस्जिद समिति ने आदेशों का अनुपालन शुरू कर दिया था, जिसके बाद छत को हटाने के साथ ही तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया था।इसके बाद ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन (एएचएमओ) ने 11 अक्टूबर को नगर निगम कोर्ट के विध्वंस आदेश की समीक्षा की। जिसके बाद एएचएमओ ने आदेश को चुनौती देने का फैसला किया।
एएचएमओ के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने घोषणा की थी कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई वचन देने का अधिकार नहीं है और नगर निगम कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत हैं।
'हमने 5 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ दायर की अपील'
एएचएमओ के वकील विश्व भूषण ने प्रेसकर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमने नगर आयुक्त न्यायालय के 5 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और दलील दी है कि हम पीड़ित पक्ष हैं क्योंकि हमने संपत्ति दान की है। हम चुनौती दे रहे हैं कि लतीफ किसकी ओर से एमसी कोर्ट में पेश हुआ और उसे मस्जिद को ध्वस्त करने की पेशकश करने के लिए किसने अधिकृत किया।
एएचएमओ ने दलील दी कि संजौली मस्जिद समिति पंजीकृत नहीं थी और उसके द्वारा प्रस्तुत हलफनामा अवैध था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आवेदन की स्थिरता और अन्य संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की।यह भी पढ़ें- क्रिप्टो धोखाधड़ी के आरोपी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज, 2500 करोड़ ठगने के बाद पत्नी और बच्चों संग भागा था दुबई
इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर को शिमला नगर निगम आयुक्त को स्थानीय निवासियों द्वारा दायर याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर 15 साल पुराने मामले का फैसला करने का आदेश दिया था और यह भी निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई से पहले सभी हितधारकों को नोटिस दिए जाएं।
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