'मामले का जल्द करें निपटारा', हाई कोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद विवाद मामला; स्थानीय लोगों ने दायर की याचिका
Sanjauli Mosque Dispute संजौली मस्जिद विवाद अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम आयुक्त को मामले का जल्द निपटारा करने के आदेश जारी करने की मांग की है। सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर है। इस मामले में मस्जिद कमेटी को वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध हिस्से को तोड़ने की मंजूरी का इंतजार है।
जागरण संवादताता, शिमला। Sanjauli Masjid Vivad: संजौली मस्जिद विवाद के जल्द निपटारे के लिए संजौली के स्थानीय निवासियों की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को मामले का जल्द निपटारा करने के आदेश जारी करने की मांग की गई है।
संजौली मस्जिद मामला अब उच्च न्यायालय में सुना जाएगा। स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले को अधीकृत पीएल चौहान को बनाया गया है। वहीं अधिवक्ता जगतपाल व पारुल इस मामले में स्थानीय लोगों के हितों की पैरवी करेगी।
सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर
बता दें कि संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में पांच अक्तूबर को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने इसके अवैध निर्माण को दो महीने में तो़ड़ने के आदेश दिए हैं।इस मामले की अगली सुनवाई आयुक्त कोर्ट में 21 दिसंबर को रखी गई हैं। स्थानीय लोग इस मामले में समयबद तरीके से जल्द ही कार्रवाई करने की मांग उच्च न्यायालय में कर सकते हैं।यह भी पढ़ें- Sanjauli Mosque: शांत होता नहीं दिख रहा संजौली मस्जिद विवाद, अब मुस्लिम पक्ष ने किया ये फैसला
अभी तक इस मामले में मस्जिद कमेटी को वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध हिस्से को तोड़ने की मंजूरी का इंतजार है। वक्फ बोर्ड को मस्जिद कमेटी ने पत्र के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी देते हुए, अवैध निर्माण को तोड़ने की मंजूरी मांगी है।इस मामले में पहले मस्जिद कमेटी से लेकर वक्फ बोर्ड ने नगर निगम के आयुक्त के कार्यालय में इस अवैध निर्माण को तोड़ने की मंजूरी मांगी थी। इसी मंजूरी के आधार पर आयुक्त कोर्ट ने इसे तोड़ने की अनुमति दोनों ही पक्षों को दी है। इसके बाद अब दोनों पक्षो की ओर से इस मामले में हो रही देरी के बाद स्थानीय लोगों ने ये याचिका उच्च न्यायालय में दायर की है।
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