Move to Jagran APP

Shimla News: संजय कुंडू को Supreme Court से मिली बड़ी राहत, DGP पद से हटाने का आदेश रद; SIT जांच रहेगी जारी

हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी संजय कुंडू को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के डीजीपी बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाने का हाई कोर्ट का आदेश रद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एसआइटी जांच पर डीजीपी कुंडू का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

By Jagran News Edited By: Himani Sharma Updated: Fri, 12 Jan 2024 07:52 PM (IST)
Hero Image
सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू को हिमाचल के डीजीपी पद से हटाने का आदेश रद किया
जागरण ब्यूरो, शिमला। वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी संजय कुंडू (Sanjay Kundu) को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के डीजीपी (DGP) बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाने का हाई कोर्ट का आदेश रद कर दिया है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक व्यवसायी द्वारा डीजीपी पर धमकाने और दवाब डालने का आरोप लगाने की शिकायत पर सुनवाई के बाद डीजीपी कुंडू को किसी दूसरे पद पर ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में नहीं दिया दखल

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए आइजी स्तर के अधिकारी की अगुवाई में एसआइटी गठित किये जाने और शिकायतकर्ता व्यवसायी को सुरक्षा देने के हाई कोर्ट के आदेश में कोई दखल नहीं दिया है और आदेश के उस हिस्से को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एसआइटी जांच पर डीजीपी कुंडू का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

नौ जनवरी को खारिज की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर संजय कुंडू द्वारा डीजीपी पद से ट्रांसफर के आदेश को वापस लेने के आग्रह वाली याचिका गत नौ जनवरी को खारिज कर दी थी और उन्हें डीजीपी पद से स्थानांतरित करने के आदेश पर एक बार फिर मुहर लगा दी थी।

यह भी पढ़ें: Himachal: अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद! IPS अफसर संजय कुंडू ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश को SC में दी चुनौती; जारी है DGP पद की लड़ाई

पद से ट्रांसफर करने के दिए गए थे आदेश

कुंडू ने हाई कोर्ट के नौ जनवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवसायी की ओर से भेजे गए ईमेल पर संज्ञान लेकर सुनवाई की थी और गत 26 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा के एसपी को पद से ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने संजय कुंडू को आयुष विभाग में स्थानांतरित कर दिया था। लेकिन संजय कुंडू ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि हाई कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बगैर उन्हें पद से ट्रांसफर करने का एकतरफा आदेश दे दिया है।

स्थानांतरण के आदेश पर लगी थी रोक

कुंडू की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी को आदेश दिया था कि वह हाई कोर्ट में आदेश की वापसी के लिए अर्जी डालें। इसके साथ ही कोर्ट ने संजय कुंडू के स्थानांतरण के आदेश पर तीन जनवरी को अंतरिम रोक लगा दी थी।

यह भी पढ़ें: Shimla News: सरकारी नौकरियों के खुले द्वार, स्कूलों-कॉलेजों में भर्ती होंगे 2600 गेस्ट टीचर; पढ़ें मंत्रिमंडल के बड़े फैसले

साथ ही ये भी कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार द्वारा कुंडू को आयुष विभाग स्थानांतरित करने का आदेश भी हाई कोर्ट के आदेश वापसी की अर्जी निपटाने तक लागू नहीं होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने नौ जनवरी को कुंडू की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी थी।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।