Himachal Pradesh: पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, पालमपुर व्यवसायी मामले में घिरे संजय कुंडू DGP के रूप में हुए बहाल
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Police) ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। इसके साथ ही पालमपुर व्यवसायी के मामले में घिरे आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू (Sanjay Kundu) के तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद वह दोबारा डीजीपी के पद पर रहेंगे। सरकार ने 9 आईपीएस सहित (डीजीपी को मिलाकर) कुल 25 एचपीएस अधिकारियों को बदला है।
पीटीआई, शिमला। पालमपुर स्थित एक व्यवसायी द्वारा दायर मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयुष विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में ट्रांसफर होने के कुछ सप्ताह बाद ही संजय कुंडू को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में बहाल कर दिया गया है। इसके साथ ही 9 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 25 एचपीएस अधिकारियों को तबादला किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि संजय कुंडू को राज्य पुलिस प्रमुख के पद पर बहाल करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दो जनवरी को जारी उनके ट्रांसफर का आदेश 12 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में वापस ले लिया गया है, जिसमें व्यवसायी निशांत शर्मा पर दबाव बनाने की कोशिश करने के आरोप में उन्हें डीजीपी पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था। व्यवसायी निशांत शर्मा ने यह भी दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है।
HC के पिछले निर्देश को वापस लेने की याचिका की खारिज
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, उन्होंने उच्च न्यायालय के नौ जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली कुंडू की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया था, जिसने उच्च न्यायालय के पिछले निर्देश को वापस लेने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि उन्हें पुलिस प्रमुख के पद से हटा दें।
SC ने कुंडू को DGP के पद से हटाने के निर्देश को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने कुंडू को डीजीपी के पद से हटाने के उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि कुंडू विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा मामले में की जाने वाली जांच के संबंध में किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं रखेंगे। नौ जनवरी को, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर, 2023 के आदेशों को वापस लेने की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें गृह सचिव को उन्हें अन्य पदों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, जहां उनके पास पालमपुर व्यवसाय निशांत शर्मा की शिकायत मामले में जांच को प्रभावित करने का कोई अवसर नहीं है।ये भी पढ़ें: Snowfall in Himachal: हिमाचल में बर्फबारी ने रोकी वाहनों की रफ्तार, जनजीवन अस्त-व्यस्त; चार NH सहित 134 सड़कें बंद
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।