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कसौली छावनी क्षेत्र से हटाई जाएंगी अस्थाई दुकानें, हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक की दी डेडलाइन

कसौली छावनी में अतिक्रमण कर बनाई अस्थाई दुकानों को 28 अगस्त तक हटाने के प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कसौली निवासी भावना द्वारा दायर जनहित याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले में पाइन मार्केट द लोअर मॉल कसौली में बनाई अस्थाई दुकानों के मालिकों की ओर से आवेदन दायर किया गया था।

By Jagran NewsEdited By: Nidhi VinodiyaUpdated: Tue, 01 Aug 2023 07:37 PM (IST)
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कसौली छावनी क्षेत्र से हटाई जाएंगी अस्थाई दुकानें, हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक की दी डेडलाइन

शिमला, विधि संवाददाता: प्रदेश हाईकोर्ट (Shimla High Court) ने कसौली छावनी क्षेत्र (Kasauli Cantonment Area) में अतिक्रमण कर बनाई अस्थाई दुकानों (Encroachment made temporary shops) को 28 अगस्त तक हटाने के आदेश जारी किए हैं।

मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कसौली निवासी भावना द्वारा दायर जनहित याचिका पर उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले में पाइन मार्केट, द लोअर मॉल कसौली में बनाई अस्थाई दुकानों के मालिकों की ओर से आवेदन दायर किया गया था।

28 अगस्त तक हटानी होंगी दुकानें

उन्होंने आवेदन में प्रतिवादी बनने की गुहार लगाते हुए कहा था कि वे 4 सप्ताह के भीतर अपनी अस्थाई दुकानें हटा देंगे। कोर्ट ने इन आवेदन कर्ताओं की प्रार्थना को स्वीकारते हुए उन्हें 28 अगस्त तक सेना की भूमि खाली कर भूमि का कब्जा प्रतिवादी सेना अधिकारियों को सौंपने के आदेश दिए। प्रार्थी ने जनहित को लेकर दायर याचिका में कसौली के पाइन मॉल में हुए अतिक्रमण को उजागर किया है।

21 दुकानों का हुआ अवैध निर्माण

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र भारतीय सेना के अधीन आता है। इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए कोई नियम नहीं है। भारतीय सेना के हित में इस अतिक्रमण को हटाया जाना अति आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि सेना की इस जमीन को खाली करवाया जाए। पाइन मॉल में बनी इन 21 दुकानों को तुरंत गिराने के आदेश पारित करने की गुहार भी लगाई गई थी। मामले पर सुनवाई 5 सितंबर को निर्धारित की गई है।