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Shimla News: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया

Shimla News हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी) के प्रवक्ता ने बताया कि सोलन जिला के बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रविधानों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Wed, 18 Jan 2023 09:27 AM (IST)
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अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु अधिनियम, 1981 के प्रविधानों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी) के प्रवक्ता ने बताया कि सोलन जिला के बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रविधानों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने प्लांट से 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों न उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश अनुसार पर्यावरण नुकसान की भरपाई भी की जाए।

उन्होंने कहा कि मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बागा की इकाई की पिछले वर्ष स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी। स्टैक उत्सर्जन निगरानी के परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके बाद एचपीएसपीसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर एपीसीडी के सुचारू संचालन के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए इकाई को नोटिस जारी किया था।

उल्लंघन करने वाले तहत होगी कार्रवाई

इससे पहले इकाई में सीमेंट मिल,और कोयला मिल में स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी, जोकि निर्धारित मापदंडों से ऊपर पाई गई। स्टैक उत्सर्जन के उल्लंघन के लिए इकाई के खिलाफ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।

10 हजार रुपये जुर्माना या सात वर्ष के कारावास का प्रविधान

अधिनियम के के अनुसार 10 हजार रुपये तक जुर्माना या सात वर्ष तक का कारावास या दोनों का भी प्रविधान है। इसी प्रकार के एक अन्य मामले में मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बागा की परिवेशी वायु और स्टैक उत्सर्जन निगरानी की गई थी। परिवेशी वायु और स्टैक उत्सर्जन का परिणाम एकत्र किया गया था, जो निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नहीं था।

निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संयंत्र क्षेत्र में पानी के छिड़काव की व्यवस्था नहीं होने और वाहनों की आवाजाही के कारण धूल का उत्सर्जन होने पर एक बार फिर इकाई का निरीक्षण किया गया

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