Shimla News: दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर हिमाचल में पंजीकृत 1323 वाहन धारकों पर 13.23 करोड़ रुपये जुर्माना
Shimla New हिमाचल सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में अन्य राज्यों के बीएस-फोर मानक वाहनों के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर पंजीकृत किए गए वाहनों की जांच करने के आदेश दिए हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले विभागीय अधिकारी व दलालों की जांच शुरू हो गई है।
शिमला,राज्य ब्यूरो।
हिमाचल सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में अन्य राज्यों के बीएस-फोर मानक वाहनों के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर पंजीकृत किए गए वाहनों की जांच करने के आदेश दिए हैं। 1323 वाहनों को बीएस-सिक्स दिखाकर ऐसे वाहन पंजीकृत किए गए जो नए नियमों के अनुसार देश के किसी भी राज्य में चलाए नहीं जा सकते हैं। ऐसे वाहन धारकों पर एक लाख प्रति वाहन के हिसाब से जुर्माना किया गया है। कुल जुर्माना 13.23 करोड़ रुपये देना होगा। जुर्माना नहीं देने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वाहन जब्त होगा। पंजीकृत बीएस-फोर मानक के इन वाहनों में हाई-एंड कार और एसयूवी शामिल हैं।उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रधान सचिव परिवहन को जांच का आदेश दिया है। फर्जीवाड़ा करने वाले विभागीय अधिकारी व दलालों की जांच शुरू हो गई है। पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। प्रधान सचिव परिवहन की ओर से 10 दिन के भीतर जांच करने को कहा गया है। सभी पंजीयक (आरएलएएस) का निरीक्षण किया जाएगा। आरटीओ की भी जांच होगी।
एक-एक लाख रुपये का जुर्माना
जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पंजीकरण करवाया था, उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधित वाहनों को 31 मार्च 2020 के बाद मानक बदलकर बेचा गया। प्रदेश में ऐसे वाहनों को कई स्थानों पर पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के कुछ अधिकारियों और एजेंटों की मिलीभगत से जाली दस्तावेजों का उपयोग करके पंजीकृत किया गया था।
पालमपुर में पहला मामला
इस तरह के उल्लंघन का पहला मामला फरवरी 2021 में पालमपुर में सामने आया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने मोटर लाइसेंसिंग अथारिटी शाखा के निरीक्षण के दौरान 110 हल्के मोटर वाहनों के पंजीकरण में अनियमितताओं का पता लगाया। उनकी शिकायत पर पुलिस ने पालमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की। 18 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।