Move to Jagran APP

Himachal News: अब मुफ्त नहीं मिलेगा पानी, गांवों में हर महीने इतने रुपये का बिल, जानें किसे मिलेगी छूट

हिमाचल प्रदेश में पानी के नए रेट लागू हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल आएगा। शहरी क्षेत्र में खपत के हिसाब से बिल आएगा। सरकारी संस्थाओं धार्मिक संस्थाओं निजी स्कूलों होम स्टे निजी कार्यलयों रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी पानी की नई दरें तय की गई हैं। कुछ श्रेणियों को पानी के बिल से छूट दी गई है।

By Anil Thakur Edited By: Rajiv Mishra Updated: Sat, 21 Sep 2024 08:59 PM (IST)
Hero Image
हिमाचल में अब मुफ्त नहीं मिलेगा पानी (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पानी अब मुफ्त नहीं मिलेगा। सरकार ने पानी की नई दरें तय कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने प्रति कनेक्शन 100 बिल आएगा। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलो लीटर खपत पर 19 रुपए 30 पैसे के हिसाब से बिल आएगा।

जबकि 20 से 30 किलो लीटर पर 33 रुपये 28 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से पानी का बिल आएगा। 30 किलो लीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर 59 रुपये 90 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से बिल आएगा। मेंटेनेंस चार्ज और कनेक्शन कटने पर भी हर महीने 110 रुपये चुकता करने होंगे। हर महीने यह शुक्ल देना होगा।

इन जगहों के लिए इतना आएगा बिल

सरकार ने सरकारी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, निजी स्कूलों, होम स्टे, निजी कार्यलयों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी पानी की नई दरें तय की है। 20 किलोलीटर तक 19 रुपये 30 पैसे, 30 किलोलीटर तक 33 रुपये 28 पैसे और 30 से 50 किलोलीटर पर 59 रुपये 90 पैसे, 50 से 100 पर 106 रुपये 30 पैसे, 100 किलोलीटर से अधिक पर 150 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से बिल आएगा।

कॉमर्शियल जगहों के लिए लगेगा मेंटिनेंस चार्ज

सरकार ने व्यवसायिक जिनमें लग्जरी होटल 30 किलोलीटर तक 106.30 पैसे प्रति किलो लीटर के हिसाब से रेट तय किया है इसी तरह 30 किलोलीटर से 75 किलोलीटर तक खपत पर 141 रुपए 76 पैसे की दर से बिल वसूला जाएगा। 75 किलो लीटर से अधिक पर 194 रुपये 85 पैसे बिल आएगा। मेंटिनेंस चार्जेस 220 रुपये प्रति माह देना होगा। 

कनेक्शन लेना होगा महंगा

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का नया कनेक्शन लेने के लिए भी नई दरे तय की है इसके तहत घरेलू वह सरकारी संस्थाओं के लिए 200 रुपये प्रति कनेक्शन तय किया गया है जबकि व्यवसायिक के लिए 500 का रेट तय किया गया है। नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक के लिए 2500 प्रति कनेक्शन तय किया गया है। शहरी क्षेत्र में घरेलू के लिए 1000 व्यवसाय के लिए 1500 व नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक के लिए 2500 रेट तय किए हैं।

सीवरेज चार्ज के लिए भी रेट तय

सरकार की ओर सीवरेज चार्ज कनेक्शन लेने के लिए भी नए रेट तय किए गए हैं। इसके तहत घरेलू के लिए 500 वह व्यवसाय के लिए 1000 है जबकि नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल के लिए 2500 रेट तय किया गया है।

पानी की सप्लाई लेने के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए

जल शक्ति विभाग व नगर निगम से पानी की सप्लाई लेने के लिए 100 रुपये प्रति किलोलीटर रेट तय किया है। यह सोलन व पालमपुर के लिए होगा। सिंचाई योजनाओं में फसल प्रति एकड़ वसूले जाएंगे। शहरी व ग्रामीण निकायों में आउट सोर्स एजेंसी को पानी के बिलों के वेहतर भुगतान के लिए 70 से 100 रुपये वसूली 165 प्रतिशत इंसेंटिव दिया जाएगा। 50 प्रतिशत तक वसूली पर पांच प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

यह भी पढ़ें- प्राइमरी सहायक शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने 2014 से नियमित करने का दिया आदेश

इन श्रेणियां को नहीं आएगा पानी का बिल

राज्य सरकार ने पानी के जो नए रेट तय किए हैं उसके अनुसार कुछ श्रेणियां को फिर से बाहर रखा गया है। इन में विधवा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बेसहारा महिलाएं और दिव्यांगों को पानी का बिल नहीं आएगा इन्हें पूर्व की भांति मुफ्त पानी मिलता रहेगा जबकि जिन लोगों की सालाना आय ₹50000 है उन्हें पानी का मासिक बिल पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग ओंकार चंद शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

यह भी पढ़ें- छुट्टियां मनाने शिमला पहुंचे राहुल गांधी , सोनिया-प्रियंका पहले से हैं मौजूद; चुनावों पर यहीं से रखेंगे नजर

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।