Himachal News: व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो सगे भाई दोषी करार, 5-5 साल कठोर कैद की सजा
जिला सिरमौर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक मामले में दो सगे भाइयों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। अनिल कुमार को धारा 307 324 और 504 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। उसके भाई अश्वनी कुमार को कठोर कारावास व 15 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश गौरव महाजन की अदालत ने एक मामले में आरोपी दो सगे भाइयों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। दोषी अनिल कुमार निवासी गांव कुमहारला, डाकघर टपरोली, तहसील राजगढ़ को धारा 307, 324 और 504 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
उसके दोषी भाई अश्वनी कुमार को धारा 307 और 324 आईपीसी के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 15 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
खुखरी से शख्स पर किया था हमला
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी रूमीन्द्र बैंस ने बताया कि 28 मई 2017 को दोषी अनिल कुमार शराब के नशे में गांव सर्वा में मौजूद था। उसने अजय भगनाल से उसकी मोटर साइकिल मांगी। जिसके इनकार करने पर अनिल गाली गलौज करने लगा।इस पर अजय भगनाल ने अनिल के भाई अश्वनी को फोन किया कि अनिल को वहां से ले जाये और वह खुद अपने चचेरे भाई अरुण के घर चला गया।
समय करीब 9 बजे रात को अश्वनी कुमार अरुण की रसोई में अजय से बात करने के बहाने आया और उसे पकड़ कर बाहर ले गया। बाहर पहुंचते ही वहां पहले से छुपे अनिल कुमार ने खुखरी नुमा छुरे से अजय भगनाल की गर्दन पर जानलेवा वार किया। दोनों भाई अजय को घायल कर वहां से भाग गए।
यह भी पढ़ें- Himachal News: व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो सगे भाई दोषी करार, 5-5 साल कठोर कैद की सजा
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।