Baddi Factory Fire: परफ्यूम फैक्ट्री से नौ दिन बाद बरामद हुए दो और शव, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई सात; अभी भी जारी तलाशी अभियान
Baddi Factory Fire सोलन के बद्दी में परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में हुई मौतों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। नौ दिन बाद फैक्ट्री के मलबे से दो शव और बरामद किए गए हैं। इसके बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। हालांकि अभी तक चार मृतकों की ही पहचान की जा सकी है। जबकि तीन लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है।
पीटीआई, शिमला/सोलन। सोलन स्थित परफ्यूम फैक्ट्री से रविवार को दो और शव बरामद हुए हैं, यहां नौ दिन पहले भीषण आग लग गई थी, जिसमें उस समय पांच लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी अब दो शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़कर सात हो गई है। वहीं, अधिकारियों के अनुसार, तीन श्रमिक अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में परफ्यूम बनाने वाले कारखाने में भीषण आग लग गई थी। आग के दौरान ढह गए कारखाने के कुछ हिस्सों के मलबे में लापता श्रमिकों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस सहित कई एजेंसियों के कर्मी तलाशी अभियान और बड़े पैमाने पर मलबे को हटाने में लगे हुए हैं।
डीएनए मिलान के जरिए होगी शवों की पहचान
उन्होंने बताया कि दोनों शवों को फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से बरामद किया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए नालागढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि उनके पास उन लोगों के नाम हैं जो लापता थे और जिनके शव रविवार को बरामद किए गए थे, उनकी पहचान डीएनए मिलान के जरिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए परिवार के सदस्यों के नमूनों का उपयोग किया जाएगा।
बद्दी की पुलिस अधीक्षक (एसपी) इल्मा अफरोज ने शवों की बरामदगी की पुष्टि की और बताया कि फैक्ट्री परिसर से भारी मात्रा में कैमिकल्स निकाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के अलावा, प्रदूषण, सार्वजनिक निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी अभियान में लगे हुए हैं।
दो लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी
दो फरवरी को लगी आग के मामले में दो लोगों एन आर अरोमास कंपनी के फैक्ट्री प्रमुख चंद्र शेखर और विनोद बिलवा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 285 (लापरवाही), 336 (जीवन को खतरे में डालना), 337 (चोट पहुंचाना) और 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
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