Kishtwar News: किश्तवाड़ के 23 आतंकियों को UAPA के तहत भगोड़ा घोषित, अदालत ने दिए संपत्ति कुर्क करने के आदेश
जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है ये आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। अदालती आदेश के बाद अब किश्तवाड़ में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है क्योकि इससे पहले सितंबर 2023 में 13 आतंकियों (Terrorists) को भगोड़ा घोषित किया गया था। आतंकियों को समर्पण करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
By Jagran NewsEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Mon, 01 Jan 2024 10:06 PM (IST)
संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। जम्मू-कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए लगातार बड़े प्रहार किए जा रहे हैं। सोमवार को जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले के 23 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ये वे आतंकी हैं जो पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर से भारत में आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं।
36 आतंकियों में से 23 पर UAPA
डोडा में विशेष गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) अदालत ने सभी आतंकियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया था। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खलील पोसवाल ने कहा कि अदालती आदेश के बाद अब किश्तवाड़ में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 36 हो गई है। किश्तवाड़ के 23 आतंकवादियों को यूएपीए विशेष अदालत द्वारा घोषित अपराधी करार देना महत्वपूर्ण कदम है।
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किश्तवाड़ के हैं 36 आतंकी
उन्होंने कहा कि छह सितंबर को अदालत ने 13 आतंकवादियों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। किश्तवाड़ के 36 आतंकी हैं, जो पाक और गुलाम जम्मू कश्मीर से गतिविधियां चला रहे हैं। उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हैं। यह किश्तवाड़ पुलिस के प्रयासों से संभव हुआ, जिसने अहम खुफिया जानकारी एकत्र की और अदालत के सामने सभी जानकारी सावधानीपूर्वक पेश करने से पहले इन आतंकवादियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।आतंकियों को पेश होने के लिए दिया एक महीने का समय
पोसवाल ने कहा कि अदालत ने इन आतंकवादियों को उसके समक्ष पेश होने के लिए एक महीने का समय दिया है। अगर वे कानून के सामने समर्पण नहीं करते तो उनकी संपत्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कुर्क की जाएगी। एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने आतंकवादियों की अचल संपत्ति की शीघ्र पहचान के लिए आगे की कुर्की के लिए निर्देश पारित किया है।
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