Jammu Kashmir News: एनडीपीएस एक्ट के तहत दो कुख्यात ड्रग तस्करों पर कार्रवाई, 50 लाख की दो संपत्तियां हुई जब्त
जम्मू-कश्मीर पुलिस (Jammu Kashmir Police) ने बुधवार को ऑपरेशन संजीवनी (Operation Sanjeevani) के तहत ड्रग तस्करों की दो संपत्तियां जब्त की हैं। पुलिस ने ये कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत की है। पुलिस की इस कार्रवाई से ड्रग तस्करों के मंसूबे नाकामयाब हुए हैं। जब्त की गई संपत्ति की कीमत लगभग 19 लाख और 31 लाख रुपये है।
संवाद सहयोगी, बिश्नाह। मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को ऑपरेशन संजीवनी के तहत नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 68एफ (अध्याय 5ए) के तहत ड्रग तस्करों की दो संपत्तियां जब्त की।
यह कड़ी कार्रवाई पुलिस स्टेशन बारी ब्राह्मणा व बिश्नाह पुलिस द्वारा की गई जहां दो ड्रग तस्करों के पक्के घर, जिनके नाम फरमान अली उर्फ मुन्ना निवासी करेल मन्हास बिश्नाह अभी बलोल खड्ड, बड़ी ब्राह्मणा और उसके सहयोगी फरमान दीन उर्फ फामा निवासी लसवाड़ा, बिश्नाह अभी बलोल खड्ड, बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं, जिनकी कीमत क्रमशः लगभग 19 लाख और 31 लाख रुपये है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
सरकारी आदेश के माध्यम से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68एफ(1) के तहत जब्त कर लिया गया। बता दें कि पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी 06/2024 दर्ज की थी, जिसमें आरोपित फरमान अली उर्फ मुन्ना निवासी बलोल खड्ड को पंजाब में लगभग 4.50 लाख रुपये की राशि अवैध रूप से स्थानांतरित करने और 1.29 लाख रुपये का चिट्टा और नकद मुद्रा रखने के लिए मामला दर्ज किया गया था। आगे की जांच में उसके एक सहयोगी फरमान दीन उर्फ फामा को पूछताछ के बाद आरोपित के बारे में खुलासे के आधार पर मामले के तहत मामला दर्ज किया गया।
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दोनों की संपत्ति हुई जब्त
इसके अलावा ड्रग पेडलर की बेहद कुख्यात प्रकृति और कई मामलों में उसकी संलिप्तता को देखते हुए, आरोपित फरमान अली उर्फ मुन्ना पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस) में अवैध तस्करी की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि उसका सहयोगी फिलहाल फरार है। अब पीएस बिश्नाह, बारी ब्राह्मणा और बिश्नाह के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन बड़ी ब्राह्मणा ने आरोपित और उसके सहयोगी दोनों की संपत्ति जब्त कर ली है।