Kishtwar News: हादसों से लिया सबक-किश्तवाड़ में 35 किमी से अधिक गति से नहीं दौड़ेंगी बसें
बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए किश्तवाड़ प्रशासन ने अब गाड़ियों की गति पर ब्रेक लगाने के लिए एक्शन लिया है। पहाड़ी रास्तों में अब कोई भी वाहन चालक तय गति सीमा के अंदर के अलावा गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। निजी वाहन के लिए गति सीमा 45 तो वहीं सरकारी सार्वजनिक वाहनों के लिए गति सीमा 35 निर्धारित की है।
By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Tue, 21 Nov 2023 09:09 AM (IST)
जागरण संवाददाता, किश्तवाड़। बढ़ते हादसों से सबक लेते हुए किश्तवाड़ प्रशासन ने पहाड़ी रास्तों में वाहनों की गति को नियंत्रित करने का आदेश दिया है। अब सवारी वाहन बसें, मिनी बसें और आटो रिक्शा को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से ही दौड़ाया जा सकेगा।
निजी वाहन की गति 45 किलोमीटर
इसके अलावा निजी व्यक्तिगत वाहनों को भी अधिकतर 45 किलोमीटर की गति से दौड़ा सकेंगे। किश्तवाड़ के उपायुक्त देवांश यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश यातायात पुलिस द्वारा पहले से जिलावार तय गतिसीमा के आधार पर दिया गया है।
डोडा में हाल में हुआ था सड़क हादसा
यहां बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ व डोडा जिले हादसों के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं और उनमें से ज्यादातर हादसों का कारण प्रथमदृष्टया मानवीय भूल ही बताई जा रही है। पिछले सप्ताह डोडा में तेज रफ्तार बस के खाई में गिरने से 39 लोगों की मौत हो गई थी और 17 लोग जख्मी हो गए थे।यह भी पढ़ें: JK News: बटोत-किश्तवाड़ हाईवे के किनारे मिली विस्फोटक सामग्री, पुलिस की सक्रियता से बड़ा हादसा टला
वाहन चालकों, ड्राइवर-ट्रांसपोर्ट यूनियन से प्रशासन ने किया अनुरोध
यहां जारी आदेश में उपायुक्त देवांश यादव ने कहा सभी वाहन चालकों, ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट यूनियन को तय गति सीमा के अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस ने पहले से ही इस संबंध में गति सीमा तय कर रखी है और सबको इसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।आदेश के अनुसार मालवाहक भारी व हल्के वाहनों के लिए यह गति सीमा 30 किलोमीटर प्रतिघंटा और यात्री वाहनों के लिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। निजी वाहनों के लिए यह गति सीमा 45 किलोमीटर प्रतिघंटा तय है।
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