Jammu News: सीबीआई के पास जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार केसों की जांच का अधिकार, याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट का जवाब
हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल वीके शर्मा व किरण शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया कि सीबीआई के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार से जुड़े हर केस की जांच करने का अधिकार है और सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने जेहाद को बढ़ावा देने के आरोपित सादिक हुसैन पर लगे पीएसए को बरकरार रखा है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार से जुड़े हर केस की जांच करने का अधिकार है और सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल वीके शर्मा व किरण शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याची भ्रष्टाचार के एक मामले में संलिप्त थे जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट पेश की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई थी कि सीबीआई को आरपीसी के तहत दर्ज केसों की जांच करने का अधिकार नहीं है। नियमानुसार इसके लिए प्रदेश सरकार की अनुमति की आवश्यकता रहती है। हाईकोर्ट ने इन दलीलों को दरकिनार करते हुए कहा कि सीबीआई के पास जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार से जुड़े हर केस की जांच करने व चार्जशीट पेश करने का अधिकार है।
सादिक हुसैन पर पीएसए बरकरार
हाईकोर्ट ने जेहाद को बढ़ावा देने के आरोपित सादिक हुसैन पर लगे पीएसए को बरकरार रखते हुए आरोपित की याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपित पर कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर के आदेश पर पीएसए लगाया गया था और हाईकोर्ट ने पाया कि सादिक हुसैन पर जेहादी गतिविधियों में संलिप्त होने के पर्याप्त सबूत है और यह साफ है कि वह जम्मू-कश्मीर की एकता-अखंडता, शांति व भाईचारे के लिए खतरा है। ऐसे में उस पर पीएसए लगाने का फैसला उचित था।
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