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वाहनों की खरीद-बिक्री के समय मालिकाना हक और पंजीकरण में बदलाव अब सिर्फ वाहन पोर्टल पर ही

परिवहन विभाग ने शुक्रवार को इस संदर्भ में स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी जारी कर दी है ताकि संबंधित परिवहन अधिकारी के कार्यालय में आम लोगों की अनावश्यक आवाजाही को घटाने के साथ ही वाहनोंं के स्थानांतरण की प्रक्रिया में होने वाले तथाकथित भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके।

By Lokesh Chandra MishraEdited By: Updated: Fri, 27 May 2022 02:09 PM (IST)
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पंजीकरण किसी अन्य के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए सिर्फ वाहन पोर्टल ही इस्तेमाल होगा।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में सभी प्रकार के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों की खरीद-बिक्री के समय मालिकाना हक व पंजीकरण में बदलाव अब सिर्फ वाहन पोर्टल के जरिये ही होगा। परिवहन विभाग ने शुक्रवार को इस संदर्भ में स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर एसओपी जारी कर दी है ताकि संबंधित परिवहन अधिकारी के कार्यालय में आम लोगों की अनावश्यक आवाजाही को घटाने के साथ ही वाहनोंं के स्थानांतरण की प्रक्रिया में होने वाले तथाकथित भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके।

संबंधित अधिकारियों ने बातया कि अब सभी वाहनों के मालिकाना हक में बदलाव या वाहन का पंजीकरण में उसके मालिक के नाम में बदलाव या उसका पंजीकरण किसी अन्य के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए सिर्फ वाहन पोर्टल ही इस्तेमाल होगा। इसलिए संबंंधित वाहन मालिक आधार कार्ड के नाम या मोबाइल आाधारित सत्यापन प्रक्रिया के तहत ही आवेदन कर पाएंगे।

जम्मू कश्मीर के परिवहन आयुक्त भूपिन्द्र कुमार द्वारा आज इस संदर्भ में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित करने, संबधित वाहनों के मालिक के नाम में बदलाव के लिए अब सिर्फ वाहन पोर्टल का ही इस्तेमाल होगा। सभी संबंधितज दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा, अन्यथा आवदेन को अधूरा मान कर उसे निरस्त किया जाएगा।

आधार नंबर के आधार पर सत्यापन प्रक्रिया के तहत वाहनों के मालिकाना हक में बदलाव पंजीकरण को एक व्यक्ति विशेष के नाम से किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के नाम स्थानांतरित किए जाने के समय कोई दस्तावेज नहीं चाहिए और न आवेदक की आरटीआे कार्यालय में मौजूदगी जरूरी होगी। अगर आवेद मोबाइल एप के जरिये किया जाता है तो क्रेता-विक्रेता दोनों को ही संबंधित परिवहन अधिकारी के कार्यालय में सभी वैध दस्तावेजों के साथ सत्यापन के लिए आना होगा।

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