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नाबालिगों को स्कूल में वाहन लाने पर पाबंदी, उल्लंघन करने पर अभिभावकों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

स्कूल शिक्षा विभाग ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्कूली बच्चों के वाहन लेकर स्कूल या कोचिंग सेंटर आने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों के पकड़े जाने पर वाहन के मालिक को तीन वर्ष की सजा के साथ 25 हजार जुर्माना लगाया जाएगा।

By surinder raina Edited By: Rajiv Mishra Updated: Wed, 20 Nov 2024 08:03 AM (IST)
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जम्मू में नियमों का उल्लंघन कर दोपहिया वाहन चलाते नाबालिग (जागरण फोटो)
जागरण संवाददाता, जम्मू/श्रीनगर। यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्कूली बच्चों के वाहन लेकर स्कूल या कोचिंग सेंटर आने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। विभाग ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी अपने निजी दोपहिया या चार पहिया वाहन पर स्कूल आएगा तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने जारी की है अधिसूचना

इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर दोनों ने मंगलवार को औपचारिक अधिसूचना जारी की। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शैक्षिणक संस्थान चाहे वह निजी या सरकारी स्कूल हो या कोचिंग सेंटर, सभी जगह नाबालिग विद्यार्थियों के वाहन लेकर आने पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल इसे सुनिश्चित बनाएं। अधिसूचना में यह भी चेताया गया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में वाहन लेकर आता है तो उसका वाहन स्कूल में ही जब्त कर उसके अभिभावकों को बुलाया जाए।

अभिभावकों के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई

उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक तसद्दुक हुसैन ने कहा कि यह अधिसूचना विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही जारी की गई है।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में आए दिन नाबालिग चालकों की मौत हो रही है। यदि उन्हें रोका नहीं गया तो सड़कों पर हमारे नाबालिग बच्चे इसी तरह मौत के मुंह में जाते रहेंगे। नाबालिग चालक रहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा हैं।

इसपर लगाम लगाने के लिए यातायात विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने स्तर पर इसपर रोक लगाएं। निदेशक ने कहा, हमें उम्मीद है कि हमारी इस अधिसूचना को हमारे विद्यार्थी व उनके अभिभावक पूरी गंभीरता से लेंगे और विभाग द्वारा छेड़ी की मुहिम को कामयाब बनाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे।

बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी न थमाएं अभिभावक

जम्मू के शिक्षा निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि बच्चों को वाहन देकर घर से अभिभावक ही भेजते हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी न थमाएं। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभिभावकों को भी इस बारे जागरूक करें और उन्हें बताएं कि बच्चे के हाथ में गाड़ी की चाबी थमाने के क्या परिणाम हो सकते हैं। स्कूलों में इसको लेकर पेरेंट्स टीचर्स मीट में भी चर्चा की जा सकती है।

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बढ़ रहे नाबालिग चालकों के हादसे

श्रीनगर के टेंगपोरा इलाके में गत दिनों एक सड़क दुर्घटना में दो स्कूली विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। जम्मू में भी नाबालिग चालकों के कई हादसे हो चुके हैं। इसके बाद से यातायात पुलिस ने नाबालिगों तथा अवैध तरीके से सड़कों पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इस अभियान के तहत अभी तक प्रदेश में हजारों वाहनों को जब्त किया गया है, जिनमें अधिकांश गाड़ियां नाबालिग चला रहे थे।

तीन वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का है आदेश

इससे पहले परिवहन विभाग के आयुक्त ने भी नाबालिग चालकों के पकड़े जाने के बाद उनके अभिभावक, वाहन के मालिक को तीन वर्ष की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना किए जाने का आदेश जारी किया था। यह कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाएगी, जबकि नाबालिग चालक का वाहन भी जब्त किया जाएगा। परिवहन आयुक्त का कहना है कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर जल्द इस अभियान को तेज किया जाएगा।

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