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J&K Election 2024: चुनाव आयोग ने लॉन्च किया सुविधा कैंडिडेट एप, रैली और प्रचार की अनुमति ले सकेंगे उम्मीदवार

जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कई बदलाव किए है। आयोग ने चुनाव गतिविधियों की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा कैंडिडेट एप लॉन्च किया गया। अब उम्मीदवार एप के माध्यम से रैली और प्रचार की अनुमति ले सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार https//suvidha.eci.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं।

By rahul sharma Edited By: Rajiv Mishra Updated: Thu, 29 Aug 2024 03:06 PM (IST)
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चुनाव गतिविधियों की अनुमति लेने के लिए लॉन्च किया गया सुविधा कैंडिडेट एप (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, जम्मू। चुनाव आयोग के आदेश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव गतिविधियों की अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। आयोग की तरफ से सुविधा कैंडिडेट एप लांच किया गया है। इसके माध्यम से राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार से लेकर स्टार प्रचारकों और पार्टी पदाधिकारियों के लिए वाहनों की अनुमति और वीडियो वैन आदि के लिए आसानी से अनुमति ले सकेंगे।

'सुविधा पोर्टल पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया पूरा करता है'

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सुविधा पोर्टल पारदर्शी तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर अनुमति आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करता है। यह रैलियों के आयोजन, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर-घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने, पर्चे बांटने के लिए अनुमति प्रदान करता है।

इस पोर्टल के माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार कहीं से भी किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यही सुविधाएं वे चाहें तो सीईओ कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कर भी हासिल कर सकते हैं।

इन कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवार ले सकते हैं आवेदन

जिला चुनाव अधिकारी के स्तर पर दी गई अनुमतियों में एयर बैलून, मंच-बैरिकेड्स का निर्माण, लाउडस्पीकर के साथ जुलूस निकालना, अस्थायी पार्टी कार्यालय की स्थापना, रैली के लिए आवेदन, घर-घर जाकर प्रचार करना, जिले के भीतर वीडियो वैन की अनुमति, राजनीतिक दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी के लिए वाहन की अनुमति, हेलीकाप्टर-हेलीपैड की अनुमति और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री के परिवहन के लिए लोड कैरियर के लिए आवेदन आदि शामिल हैं।

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इस पोर्टल से मिलेगी अधिक जानकारी

यही नहीं, लाउडस्पीकर के साथ नुक्कड़ सभा करना, लाउडस्पीकर के बिना सभा करने की अनुमति, उम्मीदवार के लिए एक वाहन, उम्मीदवार के चुनाव एजेंट के लिए एक वाहन, पार्टी कार्यकर्ता के लिए एक वाहन, पैंफलेट वितरण के लिए आवेदन, लाउडस्पीकर वाले वाहन के लिए आवेदन, बैनर और झंडे लगाने के लिए के अलावा जिले के भीतर किसी भी तरह की अनुमति जिला रिटर्निंग अधिकारी दे सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए कहा है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार और राजनीतिक दल https://suvidha.eci.gov.in पर पोर्टल पर जा सकते हैं।

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