बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं पर गिरी बिजली विभाग की गाज, बिजली दर में हुई 15 प्रतिशत की वृद्धि; अगले महीने से होगा नियम लागू
जम्मू कश्मीर में अगले माह से बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक बिजली दर से बिल देना पड़ेगा। बिजली निगम ने प्रदेश प्रशासन के समक्ष मीटर के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं के बिजली दर में 15 प्रतिशत वृद्धि और बिना मीटर वालों पर 30 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था। प्रदेश में 22 लाख उपभोक्ताओं में करीब 50 प्रतिशत ही मीटर के अधीन हैं।
जागरण संवाददाता, जम्मू। Jammu News: जम्मू कश्मीर में अगले माह से बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक बिजली दर से बिल देना पड़ेगा। हालांकि, स्मार्ट मीटर के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं पर कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने बताया कि बिजली निगम ने प्रदेश प्रशासन के समक्ष मीटर के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं के बिजली दर में 15 प्रतिशत वृद्धि और बिना मीटर वालों पर 30 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था।
जम्मू-कश्मीर में बढ़ा दी गई बिजली की दरें
ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रस्ताव के जवाब में सभी उपभोक्ताओं पर हर माह लगने वाली 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को माफ करते हुए बिजली दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।
ऐसे में स्मार्ट मीटर के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं की बिजली दर पहले जैसी ही रही, जबकि बिना मीटर वालों के बिजली दर में 15 प्रतिशत वृद्धि हो गई। बता दें कि प्रदेश में 22 लाख उपभोक्ताओं में करीब 50 प्रतिशत ही मीटर के अधीन हैं।
एक दिसंबर से लागू होगा नया टैरिफ
प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन कर बिजली दर में बढ़ोतरी की जानकारी दी। उनके साथ चीफ इंजीनियर जेपीडीसीएल संदीप सेठी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजय शर्मा भी मौजूद रहे। पहली दिंबसर से लागू होने जा रहे नए टैरिफ के अनुसार, मीटरिंग के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं की बिजली दर में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी होने पर भी उन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
बिजली बिल पर उन पर हर माह लगाई जा रही 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अब उन्हें नहीं देनी होगी। वहीं, बिना मीटर वाले इलाकों में रहने वाले उपभोक्ता जिनसे बिजली निगम फ्लैट रेट के हिसाब से बिल ले रहा है, उनके बिजली दर में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।
क्या है नया टैरिफ
पुराने बिजली दरों के मुताबिक, पांच किलोवाट कनेक्शन पर प्रति माह 500 यूनिट की खपत करने वाला घरेलू उपभोक्ता 2,225 रुपये बिल का भुगतान करता था। इसमें 3.80 रुपये प्रति यूनिट, 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी व निश्चित शुल्क 40 रुपये लगता था।
इसकी तुलना में 2023-24 के लिए नए टैरिफ में 500 यूनिट बिजली फूंकने वाले उपभोक्ता को 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद बिजली दर 4.35 रुपये प्रति यूनिट होने के बाद भी हर माह 2,225 रुपये का बिल देना होगा। इसमें उसे निश्चित शुल्क 40 रुपये ही देना है परंतु 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी है। यही वजह है कि बिजली बिल में कोई वृद्धि नहीं होगी।
ये भी है प्रविधान
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर मीटरिंग क्षेत्र से बाहर वाले उपभोक्ता फ्लैट रेट के बजाय मीटर के अनुसार अपना बिल देना चाहते हैं तो वे संबंधित डिवीजन में जाकर मीटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। मीटर लगने के बाद उससे भी रीडिंग के अनुसार ही बिजली बिल वसूला जाएगा।