Jammu News: 31 जनवरी तक भरें संपत्ति रिटर्न वरना आपको झेलनी होगी ये बड़ी परेशानी
जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन चल-अचल संपत्ति रिटर्न भरने के लिए पोर्टल एक जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 31 जनवरी तक रिटर्न भरना जरूरी है। इसके साथ विजिलेंस विभाग की ओर से क्लीयरेंस रिपोर्ट भी नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे सुनिश्चित करें सभी कर्मचारी न सिर्फ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन चल-अचल संपत्ति रिटर्न भरने के लिए पोर्टल एक जनवरी से काम करने लगेगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 31 जनवरी तक रिटर्न भरना अनिवार्य है।
इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को आदेश का तुरंत पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय में रिटर्न नहीं भरने की स्थिति में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
कर्मचारी भी तुरंत अपना करवा लें पंजीकरण
इसके साथ विजिलेंस विभाग की ओर से क्लीयरेंस रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि अब तक प्रापर्टी रिर्टन सिस्टम पोर्टल के लिए पंजीकरण नहीं करवाने वाले कर्मचारी भी तुरंत अपना पंजीकरण करवा लें।
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31 जनवरी से पहले ऑनलाइन रिटर्न
सभी सरकारी विभागों के लेखा अधिकारियों को भी हिदायत दी है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी न सिर्फ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं। अपितु 31 जनवरी से पहले ऑनलाइन रिटर्न भर कर अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी दें।
31 जनवरी के बाद प्रापर्टी रिर्टन सिस्टम पोर्टल काम करना कर देगा बंद
31 जनवरी के बाद जम्मू कश्मीर में प्रापर्टी रिर्टन सिस्टम पोर्टल काम करना बंद कर देगा। इसके बाद सरकारी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से अपना संपत्ति रिर्टन नहीं भर पाएंगे।
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