Jammu News: सावधान! घरों के बाहर फेंका गार्डन का कचरा तो लगेगा जुर्माना, नगर निगम ने जारी किया नोटिस
जम्मू नगर निगम (Jammu Municipal Corporation) खुले में कचरे को फेंकने वाले पर सख्ती अपनाने जा रहा है. साल 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (Solid Waste Management) रूल्स के तहत नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। इसके चलते घरों के गार्डन का कचरा सड़क किनारे फेंकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं गार्डन वेस्ट उठाने के लिए नगर निगम से टिप्पर मंगवा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, जम्मू। यदि आपके घर में गार्डन है और इससे निकलने वाले कचरे को यहां-वहां फेंकते हैं तो सुधर जाएं। जम्मू नगर निगम ऐसे कचरे को खुले में फेंकने वालों पर जुर्माना करने जा रहा है। गार्डन का कचरा इधर-उधर फेंकने का दोषी पाए जाने पर 500 से 1000 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा।
जम्मू नगर निगम ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर शहर वासियों को सचेत किया है कि यदि उनके घर में गार्डन है, पेड़-पौधे लगे हुए हैं तो इसके कचरे को जमा करें। इसका निस्तारण स्वयं ही करें अथवा नगर निगम को सौंपें। नगर निगम की तरफ से इस गार्डन वेस्ट को उठाने के लिए आटो या टिप्पर भेजा जाएगा।
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के तहत यह निर्देश जारी किए हैं, ताकि कचरा निस्तारण की बेहतर व्यवस्था बन सके। इसी के तहत नगर निगम ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की शुरुआत की है।
दोबारा कचरा फेंकते मिले तो जुर्माना एक हजार
कचरे को खुले में फेंकने वाले पर पहली बार 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद भी कोई नहीं सुधरता और दोबारा ऐसे कचरे को फेंकता पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। तीसरी बार जुर्माने की राशि 5000 रुपये कर दी जाएगी। इसके अलावा कचरा उठाने के लिए नगर निगम से जो आटो मिलेगा, उसे 400 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। ज्यादा कचरा होने की सूरत में लोग टिप्पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए 1000 रुपये शुल्क रखा गया है।ये भी पढ़ें: Jammu News: दर्दनाक! पुल के नीचे पड़ा मिला नवजात बच्चे का शव, इलाके में मचा हड़कंप; सवालों के घेरे महिला
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