सरकार ने नगरपालिका व पीआर अधिनियमों में आरक्षण देने वाले संशोधन का रखा प्रस्ताव, इस दिन होगी मतदाता सूची जारी
शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर नगर निगम नगर पालिकाओं और पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ओबीसी उम्मीदवार को आरक्षण देने के बाद ही दोनों निकायों में चुनाव होंगे। इसको लेकर रोस्टर में बदलाव के बाद मतदान प्रक्रिया फिर से होगी शुरू।
By Shoyeb AhmedEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Thu, 12 Oct 2023 06:11 PM (IST)
जागरण संवाददाता, जम्मू। सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही दोनों निकायों में चुनाव होंगे।
अधिकारियों ने एक्सेलसियर को पुष्टि की कि नगरपालिका और पंचायत चुनावों के संचालन की प्रक्रिया रोकी नहीं गई है और दोनों निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम में संशोधन होने के बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। हालाँकि, दोनों निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर नए सिरे से तैयार करना होगा क्योंकि वर्तमान में केवल महिलाएँ, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) ही नगर पालिकाओं और पंचायतों में कोटा की हकदार हैं।
महिलाओं को मिलता इतना आरक्षण
जहां महिलाओं को नगर पालिकाओं और पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। वहीं एससी और एसटी को दोनों निकायों में उनकी आबादी के आधार पर कोटा मिलता है। अधिकारियों ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाए जाने की संभावना है। ओबीसी के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत के आसपास हो सकता है।यह इंगित करते हुए कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में ऐसा आरक्षण गायब था। “चुनाव अधिकारियों को नगर पालिकाओं और पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण देने से इनकार करने पर बड़ी संख्या में आपत्तियां मिलीं।
जम्मू-कश्मीर सरकार को भी इस आशय के कई अभ्यावेदन मिले, ”अधिकारियों ने कहा,अब यह निर्णय लिया गया है कि ओबीसी को नगर पालिकाओं और पंचायतों में आरक्षण मिलेगा और इस उद्देश्य के लिए जम्मू और कश्मीर नगर निगमों, जम्मू और कश्मीर नगर पालिकाओं और जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियमों में एक संशोधन किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- मेहमान हिमाचल प्रदेश से हारी मेजबान जम्मू कश्मीर की टीम, 5 विकेट गंवाकर छूआ लक्ष्य
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।