Jammu: आर्टिकल 370 का मुद्दा फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पूर्व जज मुजफ्फर इकबाल खान ने दायर की पुनर्विचार याचिका
जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 (Article 370) का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंच गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व जज और याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने फैसले की दोबारा समीक्षा करने की मांग उठाई है। 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सही ठहराया था।
By Jagran NewsEdited By: Deepak SaxenaUpdated: Wed, 10 Jan 2024 08:33 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, जम्मू। अनुच्छेद 370 का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व जज और इस मामले में याचिकाकर्ता रहे मुजफ्फर इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने सर्वोच्च अदालत से फैसले की दोबारा समीक्षा करने की मांग उठाई है।
11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त के फैसले को ठहराया था सही
यहां बता दें कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया था। इस मामले को कुछ संगठनों ने अदालत में चुनौती दी थी। 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 370 को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया था।
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फैसले के खिलाफ दायर की समीक्षा याचिका
राजौरी निवासी पूर्व जज मुजफ्फर इकबाल खान ने बताया कि उन्होंने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की है। उन्होंने दोहराया कि अदालत ने अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाए जाने के संदर्भ में कहा है कि सरकार का तरीका गलत है। जब कोई तरीका गलत है तो उसका परिणाम सही कैसे हो सकता है। हमने यह मुद्दा अपनी याचिका में उठाया है। इसके अलावा हमने पूछा है कि क्या अनुच्छेद 356 को लागू कर किसी राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदला जा सकता है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं।
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