Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर सरकार ने आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों को दो हजार सरकारी नौकरियों को दी मंजूरी
Jammu Kashmir News जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद पीड़ितों के परिजनों से संबंधित एसआरओ 43 के तहत लंबित चल रहे 2000 नियुक्ति मामलों पर मुहर लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह एक बड़ा फैसला है जिससे इन 2000 युवाओं को नौकरियां मिलेगी।
By Jagran NewsEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Wed, 25 Oct 2023 11:55 AM (IST)
श्रीनगर,आईएएनएस।(Jammu Kashmir News) जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद पीड़ितों (terrorism victims) के परिजनों से संबंधित एसआरओ 43 के तहत लंबित 2,000 नियुक्ति मामलों को निपटाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह एक बड़ा फैसला है जिससे इन 2,000 युवाओं को राहत मिलेगी जिनकी एसआरओ 43 के तहत नियुक्तियों को अब मंजूरी मिल जाएगी।
एसआरओ 43 उग्रवाद पीड़ितों के परिजनों के लिए सरकारी सेवा में अनुकंपा नियुक्तियों, सीमा पर गोलीबारी और युद्ध में मारे गए सरकारी कर्मचारियों की मौत के मामलों से संबंधित है। अधिकारियों ने कहा - “सरकार ने ऐसी नियुक्तियों के लिए नई नीति पर स्विच करने से पहले अब तक लंबित लगभग 2,000 एसआरओ 43 नियुक्तियों के बैकलॉग को साफ़ करने का निर्णय लिया है।"
उन्होंने आगे कहा "सरकार ने इस साल 1 जनवरी से अनुकंपा नियुक्ति की नई नीति शुरू की है, जो केंद्र सरकार की तर्ज पर है। एसआरओ के तहत उग्रवाद या सीमा पर गोलीबारी में मारे गए लोगों में से 43 परिजन और युद्ध में मारे गए सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी के लिए पात्र थे।
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1 जनवरी, 2023 से लागू हुई नई नीति के तहत रखा गया मापदंड
“1 जनवरी, 2023 से लागू हुई नई नीति के तहत, ऐसे पदों के लिए योग्यता-आधारित मानदंड अपनाया गया है और केवल उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी जो मानदंडों में आते हैं, जबकि अन्य को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा।”
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