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Jammu-Kashmir: चलो! बंगला खाली करो... HC ने सरकारी आवास पर जमा बैठें नेताओं की कुंडली खंगालने के दिए निर्देश

Jammu-Kashmir हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एस्टेट विभाग को फिर निर्देश दिया है कि इनमें से उन नेताओं की सूची पेश करें जिनके पास जम्मू-कश्मीर में अपना घर है। बता दें एस्टेट विभाग ने इन 48 नेताओं को नोटिस जारी कर पूछा था कि जिनके पास अपना घर है वे तीन दिन के भीतर जानकारी दें लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Fri, 20 Oct 2023 06:45 AM (IST)
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Jammu-Kashmir: चलो! बंगला खाली करो... HC ने सरकारी आवास पर जमा बैठें नेताओं की कुंडली खंगालने के दिए निर्देश

जागरण न्यूज नेटवर्क, जम्मू। श्रीनगर और जम्मू में सरकारी बंगलों में जमे बैठे 48 नेताओं से आवास खाली करवाने की मांग को लेकर दायर याचिका में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एस्टेट विभाग को फिर निर्देश दिया है कि इनमें से उन नेताओं की सूची पेश करें जिनके पास जम्मू-कश्मीर में अपना घर है।

इस मामले में एस्टेट विभाग ने इसी वर्ष 28 मार्च को एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 48 नेताओं के नाम दिए गए थे। इनमें से 23 ने जम्मू और 25 ने श्रीनगर में सरकारी बंगलों पर कब्जा कर रखा था।

एस्टेट रेगुलेशन 2004 नियम पांच का दिया गया हवाला

मामले की सुनवाई के दौरान याची की ओर से पेश हुए एडवोकेट शेख शकील ने बेंच को एस्टेट रेगुलेशन 2004 के नियम पांच का हवाला देते हुए कहा कि इसमें स्पष्ट है कि किन लोगों को सरकारी आवास नहीं मिल सकता। इसमें यह भी है कि जिनके पास संबंधित शहर में अपना घर है, वे सरकारी आवास का हकदार नहीं।

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उन्होंने कहा कि एस्टेट विभाग ने जिन 48 नेताओं की सूची दी है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका जम्मू या कश्मीर में अपना घर है, ऐसे में ये लोग सरकारी आवास पाने के योग्य ही नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें सरकारी बंगले दिए गए।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार खत्म होने के बाद विभाग ने 200 नेताओं से बंगले व क्वार्टर खाली करवाए जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती भी शामिल है, लेकिन इन 48 नेताओं से बंगले खाली नहीं करवाए गए। शेख शकील ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशानुसार एस्टेट विभाग ने इन 48 नेताओं को नोटिस जारी कर पूछा था कि जिनके पास अपना घर है, वे तीन दिन के भीतर जानकारी दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से जानबूझ कर इस मामले को लटकाया जा रहा है।

इस बीच, एडवोकेट मुजफ्फर खान ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है, लेकिन उनका नाम अभी भी सूची में दर्ज है। इस पर बेंच ने विभाग को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

सरकारी बंगलों में रह रहे मुख्य नेता :

  • पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद
  • पूर्व सांसद शमशेर सिंह मन्हास
  • पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग
  • पूर्व जम्मू मेयर चंद्र मोहन गुप्ता
  • पूर्व उप-मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता
  • पूर्व मंत्री सुनील शर्मा
  • भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना
  • पूर्व विधायक जीएम सरूरी
  • पूर्व विधायक नीलम लंगेह
  • पूव्र विधायक दलीप सिंह परिहार
  • पूर्व मंत्री बाली भगत
  • पूर्व मंत्री सत शर्मा
  • पूर्व एमएलसी रविंद्र शर्मा
  • शिल्पी वर्मा
  • पूर्व विधायक सज्जाद गनी लोन
  • पूर्व विधायक हकीम मोहम्मद यासीन
  • पूर्व एमएलसी सोफी युसूफ
  • पूर्व विधायक अब्दुल माजिद
  • पूर्व एलएलसी विक्रम रंधावा
  • पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट
  • पूर्व विधायक जफर इकबाल मन्हास

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