Move to Jagran APP

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अशरफ भट अरेस्ट, PSA कानून के तहत एक हफ्ते में दूसरी गिरफ्तारी

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सीनियर वकील और बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव मोहम्मद अशरफ भट (Ashraf Bhat arrested) को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक हफ्ते में यह दूसरी गिरफ्तारी है। भट्ट से पहले बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा (Nazeer Ahmad Ronga) को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Thu, 18 Jul 2024 12:43 PM (IST)
Hero Image
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व महासचिव को पीएसए कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है (फाइल फोटो)

पीटीआई, श्रीनगर। वरिष्ठ वकील और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव मोहम्मद अशरफ भट को  उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि भट को बुधवार देर रात शहर के रावलपोरा इलाके में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया।

तीसरे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं भट्ट 

बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव को जम्मू क्षेत्र की कठुआ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। भट्ट गिरफ्तार होने वाले बार एसोसिएशन के तीसरे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं।

इससे पहले पिछले सप्ताह बार अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ भी पीएसीए के अंतर्गत और पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

वकीलों के निकाय के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को 2020 में आतंकवादियों द्वारा वकील बाबर कादरी की हत्या के मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।

क्या होता है पीएसए

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के अंतर्गत बिना किसी मुकदमे के के व्यक्ति को दो साल तक गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है।

यह लॉ सन् 1970 के दशक में जम्मू-कश्मीर में लकड़ियों की तस्करी रोकने के लिए लागू किया गया था। गौरतलब है कि इस अधिनियम की शुरुआत फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला ने की थी।

यह भी पढ़ें- Jammu News: इंतजार में परिजन, दूसरे दिन भी पड़ोसी मुल्‍क से नहीं आया जवाब; चिनाब में बहकर पाक पहुंचा था हर्ष का शव

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।