'जम्मू विश्वविद्यालय को EWS श्रेणी में नियुक्ति का अधिकार नहीं...', आरक्षण मामले में हाई कोर्ट का अहम फैसला
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति को लेकर कहा कि यूनिवर्सिटी के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडल्ब्यूएस) की श्रेणी में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय में हुई भर्ती को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। विश्वविद्यालय की तरफ से 29 जनवरी को प्रारंभिक चयन लिस्ट जारी की गई थी जिसमें एक अभ्यर्थी का चयन EWS श्रेणी से था
जेएनएन, जम्मू। Jammu News: जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडल्ब्यूएस) की श्रेणी में नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है।
इसी के साथ हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय की ओर से ईडल्ब्यूएस (EWS) के तहत समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति को खारिज कर दिया।अपने फैसले में हाई कोर्ट (Jammu Kashmir High Court) ने कहा कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जो यह दर्शाती हो कि जम्मू विश्वविद्यालय ने परिषद में कोई प्रस्ताव पारित कर या नियमों में कोई संशोधन करके ईडल्ब्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का प्रविधान रखा हो।
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हाई कोर्ट ने कही ये बात
हाई कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय (Jammu University) अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भी ऐसा कोई संशोधन नहीं किया है और न ही केंद्र की ओर से विश्वविद्यालयों में ईडल्ब्यूएस श्रेणी के तहत शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति में आरक्षण देने के लिए यूजीएस एक्ट के तहत कोई निर्देश जारी किए गए हैं।हाई कोर्ट ने जम्मू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसरों के विभिन्न पदों को भरने के लिए नौ जून, 2023 को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है।
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