Jammu Kashmir News: प्रदेश में अब किन्नर भी कर सकेंगे सरकारी नौकरियों में आवेदन, काफी समय से थी मांग जो अब हुई पूरी
जम्मू-कश्मीर सरकार ने किन्नर समाज के हक में एक बड़ा फैसला लिया। इन्हें अब थर्ड जेंडर घोषित करने के साथ ही सरकारी विभागों में नौकरी भी मिलेगी। यानि अब प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में भर्ती के लिए आवेदन पत्रों में थर्ड जेंडर या किसी अन्य श्रेणी को शामिल किया जाएगा। इस समाज के लोगों की वर्षों से मांग थी। जो पूरी हुई।
जागरण संवाददाता, जम्मू। Jammu Kshmir News: जम्मू-कश्मीर सरकार ने किन्नर समाज (Kinnar SSamaj) के हक में बड़ा फैसला लिया है। इन्हें थर्ड जेंडर (Third Gender) घोषित करने के साथ सरकारी विभागों को भर्ती सेवा नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं।
यानि अब प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में भर्ती के लिए आवेदन पत्रों में थर्ड जेंडर या किसी अन्य श्रेणी को शामिल किया जाएगा। किन्नर समाज इस हक के लिए काफी समय से लड़ाई लड़ रहा था।
उनकी मांग पूरा होने से उन्हें काफी हद तक राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में किन्नर समाज की आबादी करीब साढ़े चार हजार है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, किन्नर समाज को शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक सेवाओं आदि में उनके साथ होने वाले भेदभाव या अनुचित व्यवहार पर रोक लगाता है।
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यही अधिनियम किन्नर समाज को समाज में शामिल करने, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने और उनके रोजगार से संबंधित मामलों में भेदभाव को रोकने के लिए सरकार को अनिवार्य बनाता है।
इसी अधिनियम के प्रविधानों का पालन करते हुए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय सहित भारत सरकार ने 20 अप्रैल 2020 को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक सलाह जारी करते हुए किन्नरों को लिंग की एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल करने के लिए प्रासंगिक परीक्षा नियमों में संशोधन करने को कहा था।
डीओपीटी ने पांच फरवरी 2020 को सिविल सेवा परीक्षा नियम 2020 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें उक्त परीक्षा के लिए ट्रांसजेंडर को लिंग की एक अलग श्रेणी के रूप में शामिल करने का प्रविधान है।
इसी का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के सभी प्रशासनिक विभागों से संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। जम्मू सामान्य प्रबंधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव वर्मा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्रों में थर्ड जेंडर या फिर किसी अन्य श्रेणी को शामिल करने के लिए प्रासंगिक परीक्षा-सेवा नियम लागू किए जाएं।
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सरकार के इस फैसले के बाद किन्नर समाज के पढ़े-लिखे लोग भी भर्ती के लिए जारी किए जाने वाले आवेदन पत्रों में तृतीय लिंग को अंकित कर नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं।