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Jammu News: जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ों को आरक्षण देने की तैयारी, OBC वर्ग को किया शामिल

Jammu News जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने की तैयारी है। राज्य प्रशासनिक परिषद ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी। अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश करेगी।

By Jagran News Edited By: Paras PandeyUpdated: Fri, 29 Dec 2023 03:00 AM (IST)
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प्रदेश में ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण संबंधी विधेयक संसद में शीत सत्र में ही हुआ है पारित
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने की तैयारी है। राज्य प्रशासनिक परिषद ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी।

अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश करेगी। संसद की मुहर के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अभी तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रविधान नहीं था।

प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट पर लगाई मुहर 

यहां बता दें कि इससे पूर्व केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को शिक्षण संस्थान और नौकरियों में आरक्षण देने संबंधी जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधक विधेयक को संसद के शीत सत्र में पहले ही पारित करा चुकी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम (1989) में संशोधन के ड्राफ्ट को मंजूरी दी।

इसमें पिछड़ा वर्ग की परिभाषा भी तय की गई है और इस बिल के ड्राफ्ट में अन्य सामाजिक जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग करने का प्रविधान है। सरकार का कहना है कि इससे पंचायती राज संस्थानों के कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। इसके साथ अन्य राज्यों की तरह ओबीसी को जम्मू कश्मीर में भी तमाम लाभ मिल पाएंगे। 

इससे पहले प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण दिया जा चुका है। अभी तक जम्मू कश्मीर का पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लाभ से वंचित था। अब पिछड़े वर्गों से इंसाफ करते हुए उनकी तीन दशक पुरानी मांग को पूरा किया जा रहा है।

अब केंद्र सरकार संसद में लाएगी विधेयक

बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्यसचिव अटल डुल्लू व उपराज्सपाल के प्रमुख सचिप मंदीप के भंडारी भी मौजूद रहे। पहले भी भेजा था ड्राफ्ट प्रवक्ता के अनुसार उपराज्यपाल प्रशासन ने कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर पंचायती राज संशोधन विधेयक-2023 का ड्राफ्ट गृह मंत्रालय को भेजा था। गृह मंत्रालय ने इसमें कुछ संशोधन सुझाए थे। इसके बाद इन जरूरी संशोधनों को ड्राफ्ट में शामिल किया गया। 

मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा 

अब प्रशासनिक परिषद की मुहर के बाद ड्राफ्ट को फिर से केंद्र के पास भेजा जाएगा। इस संशोधन विधेयक में ओबीसी को परिभाषित करने के साथ पंचायत सदस्य को अयोग्य घोषित करने, सरपंच, नायब सरपंच व पंच को निलंबित करने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी तय की गई है। इसके साथ संशोधन विधेयक में राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें व उसे हटाने के नियम भी तय किए गए है।  

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