JK News: गुलाम नबी आजाद समेत 48 नेताओं ने खाली नहीं किए सरकारी बंगले, हाईकोर्ट को सौंपी गई लिस्ट
जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बाद विभाग ने पूर्व विधायकों व पूर्व मंत्रियों समेत 200 नेताओं से बंगले व क्वार्टर खाली करवाए थे इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं। मामले पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने एस्टेट विभाग से इन नेताओं की सूची पेश करने के निर्देश दिए थे।
By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerUpdated: Tue, 26 Sep 2023 05:30 AM (IST)
जेएनएफ, जम्मू: श्रीनगर और जम्मू में सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बैठे 48 राजनेताओं के नाम की सूची सोमवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई। जम्मू-कश्मीर एस्टेट विभाग की ओर से पेश की गई सूची में पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा के नाम भी शामिल हैं।
उच्च न्यायालय में वर्चुअल मोड से मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की खंडपीठ के सामने रखा गया, लेकिन मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई।हाई कोर्ट में एसके भल्ला व एडवोकेट शेख शकील की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें एस्टेट विभाग के कई बंगलों पर राजनेताओं द्वारा किए गए कब्जों को हटाने की मांग की गई थी। इस मामले में एस्टेट विभाग ने 28 मार्च, 2023 को एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें विभाग ने 48 नेताओं का जिक्र तो किया था।
रिपोर्ट के अनुसार, 23 नेताओं ने जम्मू और 25 ने श्रीनगर में सरकारी बंगलों पर कब्जा कर रखा था। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया था कि इन बंगलों को खाली करवाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जाएगा।पिछली सुनवाई के दौरान एडवोकेट शेख शकील ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को एस्टेट रेगुलेशन 2004 के नियम पांच का हवाला देते हुए कहा था कि जिन नेताओं के पास संबंधित शहर में अपना घर है, वह सरकारी आवास के हकदार नहीं।
उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती खाली कर चुके सरकारी बंगला
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उन्होंने कहा था कि इन नेताओं में से कई ऐसे हैं जिनका जम्मू या कश्मीर में अपना घर है। इसके बावजूद उन्हें सरकारी बंगले दिए गए। उन्होंने कहा था कि एस्टेट विभाग की ओर से दोहरा रवैया अपनाया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बाद विभाग ने पूर्व विधायकों व पूर्व मंत्रियों समेत 200 नेताओं से बंगले व क्वार्टर खाली करवाए थे, इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं।
मामले पर गौर करने के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने एस्टेट विभाग से इन नेताओं की सूची पेश करने के निर्देश दिए थे।
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