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पाक में बैठे आतंकियों पर SIU ने कसा शिकंजा, 30 दिनों में पेश का होने का निर्देश; नहीं तो कुर्क होगी संपत्ति

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जम्मू की अदालत ने 13 आतंकवादियों को अपराधी घोषित कर दिया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर अदालत पेश होने का आदेश दिया गया है। यदि वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। इस संबंध में एसआईयू पुलिस ने आतंकियों के परिवारो को भी नोटिस दे दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 16 Sep 2023 04:40 PM (IST)
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13 आतंकवादियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।

जम्मू, पीटीआई। Terrorist in Jammu and Kashmir: जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जम्मू की अदालत ने किश्तवाड़ जिले में 13 आतंकवादियों को अपराधी घोषित कर दिया है। वहीं, उन्हें कोर्ट में पेश होने का भी समय दिया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि सभी 13 आतंकवादी दिए गए समय में पेश नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा।

13 आतंकवादियों को नोटिस जारी

किश्तवाड़ में फरार आरोपी यानी मोहम्मद, इकबाल समेत 12 अन्य आतंकवादियों को आरोपी घोषित कर दिया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर अदालत पेश होने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने उनके घरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि यदि वह पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा।

सीमा पर बैठ कर नापाक मनसूबों को अंजाम दे रहे आतंकी

स्थानीय पुलिस की विशेष जांच ईकाई (एसआईयू) के माध्यम से ढोल नगाड़ों के बीच उनके परिवारों को नोटिस जारी दिया गया है। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) खलील पोसवाल ने बताया कि ऐसे 13 आतंकवादी हैं, जिनके किश्तवाड़ में घर हैं और वह सीमा पर बैठ कर जम्मू और कश्मीर में बार-बार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि आतंकियों को पहले भी पेश होने के निर्देश दिए गए हैं और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। इसके बाद भी वे पेश नहीं हुए।

अदालत में पेश नहीं होने पर संपत्ति होगी कुर्क

भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले साल एनआईए अदालत ने आतंकियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे। किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। एसएसपी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अगर ये घोषित अपराधी 30 दिनों के भीतर भी अदालत में पेश नहीं होते हैं तो सीआरपीसी की धारा 83 के तहत उनकी संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर दिया जाएगा।

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नोटिस के बाद भी छिप रहे आतंकी

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) डोडा सुदेश शर्मा ने फरार आतंकवादियों के परिवारों को नोटिस जारी कर बताया है कि वारंट देने के बाद भी आरोपी पेश नहीं हुआ और वह बार-बार पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए छिप रहे हैं।

इन आंतकियों को होना है पेश

हुल्लर के शाहनवाज कंठ उर्फ उमेर, जामिया मस्जिद किश्तवाड़ के नईम अहमद उर्फ अमीर, किचलू बाजार के पास एक स्थान से मोहम्मद इकबाल उर्फ बिलाल, शाहनवाज उर्फ नईम, जावीद हुसैन गिरी उर्फ "मुज़म्मिल, बशीर अहमद मुगल, जुगना केशवान के गाजी-उल-दीन और सत्तार दीन उर्फ सैफुल्ला, बंदेरना के इम्तियाज अहमद उर्फ दाऊद, किथर बोंजवाह के शब्बीर अहमद, पटनाजी बोंजवाह के मोहम्मद रफीग कीन, जेवर के मुजफ्फर अहमद, अफानी पैडर के आजाद हुसैन के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

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