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Jammu News: मौलाना अब्दुल रशीद और मुश्ताक अहमद वीरी को मिली राहत, HC ने PSA हटाने और रिहाई के दिए आदेश

जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और मुश्ताक अहमद वीरी पर लगाए गए पीएसए को हटाते हुए दोनों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। इन दोनों को अपने जलसों में लोगों को मजहब के आधार पर भारत के खिलाफ उकसाने व आतंकी हिंसा और अलगाववाद को सही ठहराने के आरोप में सितंबर 2022 में पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था।

By Jagran NewsEdited By: Preeti GuptaUpdated: Sat, 09 Sep 2023 12:13 PM (IST)
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मौलाना अब्दुल रशीद और मुश्ताक अहमद वीरी पर HC ने PSA हटाने और रिहाई के दिए आदेश (फाइल फोटो)

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय (Jammu Kashmir and Ladakh High Court) ने शुक्रवार को मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी (Maulana Abdul Rashid) और मुश्ताक अहमद वीरी (Mushtaq Ahmed Veeri) पर लगाए गए पीएसए (PSA) को हटा दिया है।

साथ ही उन्होंने दोनों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी तहरीके सौऊत उल आलिया नामक संगठन के अध्यक्ष हैं जबकि मुश्ताक अहमद वीरी जमीयत ए अहले हदीस के कश्मीर में प्रमुख नेताओं में एक हैं।

दोनों पर क्या है आरोप?

इन दोनों को अपने जलसों में लोगों को मजहब के आधार पर भारत के खिलाफ उकसाने व आतंकी हिंसा और अलगाववाद को सही ठहराने के आरोप में सितंबर, 2022 में पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था। इन दोनों को सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया था। यह दोनों ही जिला अनंतनाग के रहने वाले हैं। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और मुश्ताक अहमद वीरी दोनों ने ही अपने ऊपर लगाए गए पीएसए को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।

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अदालत ने दिए रिहाई के आदेश

जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संजय धर और न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की अलग अलग पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को सही ठहराते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया।

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