जम्मू-कश्मीर में इस साल नहीं खुलेगी शराब की कोई नई दुकान, आबकारी नीति 2024-25 को प्रशासन से मिली मंजूरी; ये हुए बदलाव
जम्मू-कश्मीर सरकार ने वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में संशोधन करते हुए नई नीति के तहत जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है उसके तहत ओवरचार्जिंग पर पहली बार 40 हजार जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। नई नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू। Jammu News: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की आबकारी नीति में संशोधन करते हुए नई नीति के तहत जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, उसके तहत ओवरचार्जिंग पर पहली बार 40 हजार जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
ओवरचार्जिंग पर लगेगा 75 हजार रुपये का जुर्माना
अगर कोई दूसरी बार भी ओवरचार्जिंग करते पाया जाता है तो उसे 75 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। पिछली आबकारी नीति में पहली बार पकड़े जाने पर 15 हजार, दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 व तीसरी बार पकड़े जाने पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं खुलेगी शराब की कोई नई दुकान
नई नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी और मौजूदा दुकानों के लाइसेंस के लिए ही ऑनलाइन नीलामी होगी। अब दुकान की रिजर्व बोली 40 लाख भी हो सकती है। इसके अलावा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया
एक महीने के भीतर जारी होगा प्रमाण पत्र
सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। शराब के सभी ब्रांडों के लिए आयात शुल्क सिविल शुल्क से 15 प्रतिशत कम रहेगा। विक्रेताओं को लाइसेंस जारी होने के दस दिनों के भीतर संबंधित राजस्व प्राधिकारी के समक्ष जमा करवाना होगा। एक महीने की अवधि के भीतर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रदेश प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल के सलाकार राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल ढुल्लू व उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव मंदीप कुमार भंडारी मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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