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Jammu News: जम्मू कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची में होगी संशोधन, अधिसूचना जारी; ये हुआ है बदलाव

राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची-2024 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की है। आयोग की तरफ से जारी संशोधन कार्यक्रम के अनुसार पंचायत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को उन सभी लोगों के लिए योग्यता तिथि के रूप में रखा गया है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं।

By satnam singh Edited By: Preeti Gupta Updated: Sat, 13 Jan 2024 11:26 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची में होगी संशोधन, अधिसूचना जारी
राज्य ब्यूरो, जम्मू। Jammu News: राज्य चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पंचायत मतदाता सूची-2024 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की है। आयोग की तरफ से जारी संशोधन कार्यक्रम के अनुसार, पंचायत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 जनवरी 2024 से शुरू होगा।

18 साल से ज्यादा उम्र के लोग योग्य

इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को उन सभी लोगों के लिए योग्यता तिथि के रूप में रखा गया है, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और पंचायत मतदाता सूची-2024 में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र हो गए हैं। इसी प्रकार दावों, सुधार, नाम काटने, नाम शामिल करने आदि की आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 15 जनवरी से 5 फरवरी 2024 तक होगी।

26 फरवरी 2024 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 

निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों के निपटारे की तिथि 16 फरवरी 2024 होगी जबकि मतदाता सूची 2024 का अंतिम प्रकाशन 26 फरवरी 2024 को किया जाएगा। अधिसूचना के तहत पोलिंग बूथ स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। पंचायत चुनाव बूथ अधिकारी जिसमें ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सेवक के साथ-साथ विधानसभा बूथ स्तर के अधिकारी शामिल हैं, 27-28 जनवरी और 3-4 फरवरी 2024 को मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए फार्म और पंचायत सूचियां के साथ उपलब्ध रहेंगे।

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पंचायतों का कार्यकाल का हुआ समाप्त

जम्मू कश्मीर में सभी पंचायतों का कार्यकाल  नौ जनवरी को समाप्त हो गया है। पंचायतों के साथ ब्लॉक विकास परिषद (बीडीसी) भी भंग हो गई। इसके साथ ही पंच-सरपंच व बीडीसी के अधिकार समाप्त हो गई। नई पंचायतों के गठन तक जिला उपायुक्तों (डीसी), ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) और पंचायत सचिवों को संबंधित बीडीसी, पंचायत हलकों का प्रशासक नामित कर संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

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