Jammu News: हो जाइए सावधान! नशा तस्करी मामले में झूठी गवाही देने वालों पर अब होगी अदालती कार्रवाई
Jammu नशा तस्करी के मामले में झूठी गवाही देने वाले ब्रिज मोहन और गुरचरण सिंह निवासी बरनोटी कठुआ के खिलाफ प्रमुख सत्र न्यायाधीश ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोनों गवाहों ने ऊधमपुर पुलिस स्टेशन में वर्ष 2018 में दर्ज नशा तस्करी के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज करवाए थे। दोनों ने कोर्ट में गलत बयान दिए जिसके चलते आरोपित को रिहा करना पड़ा।
जेएनएफ, जम्मू। नशा तस्करी के मामले में झूठी गवाही देने वाले ब्रिज मोहन और गुरचरण सिंह निवासी बरनोटी कठुआ के खिलाफ प्रमुख सत्र न्यायाधीश ऊधमपुर हक नवाज जरगर ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
साल 2018 में नशा तस्करी के मामले दिया था बयान
दोनों गवाहों ने ऊधमपुर पुलिस स्टेशन में वर्ष 2018 में दर्ज नशा तस्करी के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान जब उनसे कोर्ट में गवाही ली गई तो दोनों अपने बयानों से मुकर गए।
दोनों ने कोर्ट में दिए गलत बयान, जिस कारण आरोपित रिहा
दोनों ने कोर्ट में गलत बयान दिए जिसके चलते आरोपित को रिहा करना पड़ा। वहीं कोर्ट ने इस दौरान पाया कि दोनों गवाहों ने जानबूझकर गलत बयान दिए हैं।यह भी पढ़ें: Jammu News: सेंट्रल जेल से पॉलिथीन बैग में मिला बिना सिम वाला मोबाइल फोन, पुलिस ने किया बरामद; जांच शुरू
इससे पहले उन्होंने जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए थे। तब उन्होंने अपने बयान बिना किसी दबाव में देने का दावा भी किया था।