Jammu Kashmir : अब जालसाज नहीं हड़प पाएंगे आम लोगों की मेहनत की कमाई, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2022 को मंजूरी
अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून 2019 में अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने चलाने व विज्ञापन देने पर रोक का प्रविधान शामिल है। अनियमित जमा योजनाओं से धोखाधड़ी के मामले सामने आते है और निर्धारित समय पूरा होने पर लोगों को पैसे नहीं मिल पाते।
By Rahul SharmaEdited By: Updated: Sat, 23 Jul 2022 09:25 AM (IST)
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर में गरीब व भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। कई बार अवैध जमा योजनाओं के तहत लोगों का जमा पैसा लेकर जालसाज या तो फरार हो जाते हैं या अपने को दिवालया बता कर उनका पैसा हड़प लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा।
जम्मू कश्मीर में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2022 को मंजूरी दी गई है। ये नियम किसी अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, संचालित करने, विज्ञापन निकालने या जमा करने पर रोक लगाएगा।
अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून में जमा योजनाओं से संबंधित अपराधों को तीन वर्गों में बांटा है जिसमें संचालन, धोखाधड़ी और गलत ढंग से प्रेरित करना शामिल है। कानून में ऐसे अपराध रोकने के लिए कठोर दंड और भारी जुर्माने का प्रविधान होगा। इसमें अवैध रूप से ली जमा राशि को वापस लेने के लिए प्रविधान है। इनके तहत सक्षम प्राधिकारी संपत्तियों को जब्त कर के उनकी बिक्री करके पैसा जुटा सकता है जिससे जमाकर्ताओं को पैसा वापस मिल सके।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक काउंसिल की बैठक में सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता शामिल हुए। इस कानून में प्रविधान है कि अनियमित जमा करने के तरीकों पर रोक लग पाएगी और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होगी।अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून 2019 में अनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, चलाने व विज्ञापन देने पर रोक का प्रविधान शामिल है। अनियमित जमा योजनाओं से धोखाधड़ी के मामले सामने आते है और निर्धारित समय पूरा होने पर लोगों को पैसे नहीं मिल पाते। इस कानून के तहत इनामी चिट, धन परिचालन योजना पर भी प्रतिबंध है।
अनियमित जमा योजना प्रतिबंध कानून 2019 के तहत जम्मू कश्मीर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम 2022 के प्रावधान में अधिकारियों के पास अधिकार होंगे। इसमें मामलों की जांच, फरार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने, संपत्ति जब्त करने, कानूनी अधिकारी नियुक्त करने, फारेंसिक या डिजिटल आडिट, संपत्ति की बिक्री या मूल्य डालने, अटैच संपत्ति को बहाल करने, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बंद करने के अधिकार होंगे।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।