जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी ओला और उबर कैब, पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का होगा आयोजन
Jammu and Kashmir News जम्मू कश्मीर में जल्द ही ओला और उबर कैब दौड़ेंगी। कुछ महीने पहले ओला और उबर ने प्रदेश में अपनी कैब शुरू करने के लिए रुचि दिखाई थी और सरकार से नियमों को अधिसूचित करने का आग्रह किया था ताकि वे इस सेवा को शुरू करने के लिए तमाम संबंधित औपचारिकताएं समय पर पूरी कर सकें।
By Jagran NewsEdited By: Himani SharmaUpdated: Thu, 31 Aug 2023 07:58 PM (IST)
जम्मू, जागरण संवाददाता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ओला और उबर कैब की सुविधा शुरू करने का आखिरकार रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और मोटर व्हीकल प्रावधानों के अनुसार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023 को अधिसूचित कर दिया है।
तत्काल प्रभाव से होगी लागू
प्रदेश प्रशासन की ओर से गत 4 जुलाई 2023 को अधिसूचना के तहत सभी वर्गों से इस संबंध में सुझाव और आपत्तियां मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 212 की उप-धारा 1 के संदर्भ में मांगी गई थी। प्रशासन ने अब आम जनता और अन्य संगठनों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद परिवहन विभाग ने जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023 को अधिसूचित किया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
नियमों को अधिसूचित करने का किया था आग्रह
गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ओला और उबर ने प्रदेश में अपनी कैब शुरू करने के लिए रुचि दिखाई थी और सरकार से नियमों को अधिसूचित करने का आग्रह किया था ताकि वे इस सेवा को शुरू करने के लिए तमाम संबंधित औपचारिकताएं समय पर पूरी कर सकें। इतना ही नहीं तीन-चार स्थानीय कंपनियों ने भी प्रदेश में इस तरह की कैब की सुविधा शुरू करने में रुचि दिखाई थी।ड्राइविंग परीक्षण की सुविधा की अपनी व्यवस्था
जहां तक एक एग्रीगेटर की पात्रता का प्रश्न है तो नियमों के अनुसार, आवेदक की कंपनी एक पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए या फिर सहकारी समिति अधिनियम और जम्मू कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति होगी जो किसी संघ द्वारा बनाई गई हो। लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय पात्र व्यक्तियों को यह घोषित करना जरूरी है कि प्रदेश में उनके पास सिम्युलेटर के साथ ड्राइविंग परीक्षण की सुविधा की अपनी व्यवस्था है।
पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन
ओला और उबर टैक्सी कैब की सुविधा शुरू करने से पहले इन वाहनों के चालकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें उन्हें एप्प का इस्तेमाल करने, सावधानी पूर्वक वाहन दौड़ाना सहित महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा बारे पाठ पढ़ाया जाएगा। जिन वाहन चालकों को ओला उबर कैब के लिए लाइसेंस जारी होंगे उनकी वैद्यता पांच वर्ष तक रहेगी। इसके उपरांत उन्हें फिर से लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।वाहन चालकों को लाइसेंस किए जाएंगे जारी
इनमें केवल उन्हीं वाहन चालकों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे जिनके पास कम से कम दो वर्ष तक वाहन दौड़ाने का अनुभव होगा। इसके अलावा आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों की गहनता से जांच करने के उपरांत ही उन्हें मान्यता दी जाएगी। जिन कंपनियों को प्रदेश में ओला उबर कैब चलाने की अनुमति दी जाएगी उनके द्वारा अपने वाहन चालकों के लिए कम से कम पांच लाख रुपये की राशि का स्वास्थ्य बीमा करवाना होगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।