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'NC के नेता लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए शुरू करें तैयारियां', SC के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने जाहिर की खुशी

Ladakh Hill Council Polls सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 सितंबर) को लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंध में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल चुनाव चिन्ह के उपयोग करना जारी रखने के लिए कहा और लद्दाख प्रशासन के निर्देश को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी के नेता लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर सकते हैं।

By Preeti GuptaEdited By: Preeti GuptaUpdated: Fri, 08 Sep 2023 10:47 AM (IST)
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'NC के नेता लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए शुरू करें तैयारियां', SC के फैसले पर उमर अब्दुल्ला
जम्मू, ऑनलाइन डेस्क। Ladakh Hill Council Polls: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार (6 सितंबर) को लद्दाख हिल परिषद चुनाव (Ladakh Hill Council Polls) के संबंध में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के हित में फैसला सुनाया। जिसके बाद एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल परिषद चुनाव के संबंध में लद्दाख प्रशासन की पांच अगस्त की अधिसूचना (Notification) को रद्द कर सात दिन के भीतर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

'NC नेता चुनाव के लिए शुरू करें तैयारियां'

लद्दाख प्रशासन (Ladakh Administration) ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 'हल' चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया था। उन्होंने लद्दाख हिल परिषद चुनाव में चिन्ह के उपयोग पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत बताया है। SC के फैसले के बाद उमर अबदुल्ला ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी के नेता लद्दाख हिल परिषद चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर सकते हैं।

लद्दाख प्रशासन पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) को 'हल' चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन के आदेश को खारिज करते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जल्द ही नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।

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10 सितंबर को होना था मतदान

चुनाव विभाग द्वारा 5 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 सदस्यीय एलएएचडीसी, कारगिल की 26 सीटों के लिए मतदान 10 सितंबर को होना था और वोटों की गिनती चार दिन बाद होनी थी।

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