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जम्मू में इन दस जगहों पर ही होगी पटाखों की बिक्री, प्रशासन ने चिन्हित किए स्थान; पढ़े क्या है नियम

दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री भी शुरू होने वाली है। इसके लिए जम्मू जिला प्रशासन ने दस स्थानों को चिन्हित किया है जहां दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री की जा सकती है। यदि उन दस स्थानों के अलावा कहीं और पटाखों की बिक्री की जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

By lalit kEdited By: Preeti GuptaUpdated: Fri, 03 Nov 2023 01:17 PM (IST)
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जम्मू में दस जगहों पर ही होगी पटाखों की बिक्री

जागरण संवाददाता, जम्मू। Jammu-Kashmir News: दिवाली के त्योहार में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री भी शुरू होने वाली है। इसके लिए जम्मू जिला प्रशासन ने दस स्थानों को चिन्हित किया है जहां दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी के लिए पटाखों की बिक्री की जा सकती है।

दस स्थानों के अलावा नहीं कर सकते बम-पटाखों की बिक्री

इन दस स्थानों के अलावा अगर कहीं भी कोई बम-पटाखों की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन अगले एक-दो दिन में इन चिन्हित स्थानों पर अंतिम मुहर लगा देगा जिसके बाद विक्रेताओं से आवेदन मांगे जाएंगे।

18 साल से कम उम्र के लोग पटाखों की बिक्री में नहीं होंगे शामिल

प्रशासन की ओर से तय नियमानुसार 18 साल से कम आयु के बच्चे किसी भी तरह की बिक्री में संलिप्त नहीं होंगे और ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिन्हित स्थानों के अलावा अगर कोई अन्य किसी स्थान पर बिक्री करता पाया गया तो उसका सामान जब्त करने के साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बम-पटाखें पर अधिकतम बिक्री मूल्य करना होगा अंकित

तय नियमानुसार थोक व खुदरा विक्रेताओं को हर बम-पटाखें पर अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित करना होगा जिसमें स्थानीय कर अलग से जोड़े जाएंगे। बिना अधिकतम बिक्री मूल्य के किसी भी बम-पटाखें की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। 

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इन स्थानों पर पटाखा स्टाल लगाने की तैयारी

  • महाराजा हरि सिंह पार्क के सामने जेडीए पार्किंग
  • बाहूप्लाजा विशाल मेगा मार्ट के सामने जेडीए पार्किंग
  • स्कूल शिक्षा निदेशालय मुट्ठी के निकट जेडीए जमीन पर
  • त्रिकुटा नगर मेन मार्केट के पीछे जेडीए मैदान
  • सैनिक कालोनी दशहरा ग्राउंड
  • नरवाल में जेडीए जमीन पर
  • जेडीए पार्क रूप नगर
  • पीर बाबा के निकट कुंजवानी तालाब
  • बाग-ए-बाहू
  • रेडिसन ब्लू होटल के निकट कासिम नगर

इन बम-पटाखों की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

चॉकलेट बम, चेन क्रैकर, कली पटाखा, धनी पटाखा, ददोमा, सेवन शॉट, राकेट बम, गारलेंट पटाखा, स्टैट बम व खुले पटाखें

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