Jammu Kashmir: सीनियर एडवोकेट राहुल भारती बने जेएंडके हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट समिति ने दी मंजूरी
2019 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की समिति ने वकीलों के कोटे से सीनियर एडवोकेट राहुल भारती का नाम हाईकोर्ट के जज के रूप में प्रस्तावित किया था। वकीलों के कोटे से केवल उन्हीं के नामों की सिफारिश की जाती है जिनकी आयु 45 से 55 साल के बीच हो
By Lokesh Chandra MishraEdited By: Updated: Fri, 05 Mar 2021 09:09 PM (IST)
जम्मू, जागरण संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट समिति ने सीनियर एडवोकेट राहुल भारती को एडवोकेट कोटे से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तय प्रक्रिया के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट समिति राहुल भारती की नियुक्ति की मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय से सिफारिश करेगी। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के पास नाम भेजा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति की ओर से इसका औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा।
2019 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की समिति ने वकीलों के कोटे से सीनियर एडवोकेट राहुल भारती का नाम हाईकोर्ट के जज के रूप में प्रस्तावित किया था। वकीलों के कोटे से केवल उन्हीं के नामों की सिफारिश की जाती है जिनकी आयु 45 से 55 साल के बीच हो और उन्हें न्यूनतम दस साल का अनुभव हो। हाईकोर्ट जजों के कुल मंजूर पदों में से दो-तिहाई पद वकीलों के लिए आरक्षित रहते हैं जबकि एक-तिहाई जजों की पदोन्नति से भरे जाते है। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में जजों की कुल मंजूर संख्या 17 है। इनमें 13 स्थायी जबकि चार अतिरिक्त जज के पद है। मौजूदा समय में चीफ जस्टिस समेत कुल 11 जज है और छह पद अभी भी खाली पड़े हुए है।
राहुल भारती का जन्म 31 जुलाई, 1967 को हुआ था। उन्होंने जीजीएम साइंस कालेज जम्मू से बीएससी की जिसके बाद शिमला से एलएलबी की डिग्री की। वर्ष 1991 में उन्होंने वकालत शुरू की थी और 15 दिसंबर 2020 को राहुल सीनियर एडवाेकेट बने। राहुल भारती को औद्योगिक, उपभोक्ता, सहकारिता, राजस्व, बैंकिंग व टेक्सेशन के मामलों का काफी अनुभव है।
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