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J&K: Sikh Anand Marriage Act हुआ लागू , आर्टिकल 370 पर सुप्रीम फैसले के बाद परिवर्तन की राह पर जम्मू कश्मीर

सिख समुदाय की वर्षों से चली आ रही जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने की लंबित मांग पूरी हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट को लागू कर दिया गया है। उपराज्यपाल ने आनंद मैरिज एक्ट 1909 की धारा 6 और केंद्रीय गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2016 के आदेश के तहत मंजूरी दी है।

By satnam singhEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Tue, 12 Dec 2023 08:33 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर में सिख आनंनद मैरिज एक्ट हुआ लागू (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, जम्मू। Sikh Anand Marriage Act In Jammu Kashmir: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट (Anand Marriage Act) को लागू कर दिया है। इससे सिख समुदाय की वर्षों से चली आ रही लंबित मांग पूरी हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग ने एसओ-597 को जारी कर दिया है।

उपराज्यपाल ने आनंद मैरिज एक्ट 1909 की धारा 6 और केंद्रीय गृह मंत्रालय के 19 अप्रैल 2016 के आदेश के तहत मिले अधिकारियों का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन नियम 2023 को लागू करने को मंजूरी दी है।

सिख समुदाय की शादियों का रजिस्ट्रेशन होगा आनंद मैरिज एक्ट के तहत 

सिख समुदाय के लोगों की शादी का रजिस्ट्रेशन अब इस कानून के तहत होगा। आनंद मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदार इसके रजिस्ट्रार होंगे। शादी के रजिस्ट्रेशन की तिथि के पंद्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार पार्टियों को आनंद मैरिज के प्रमाणपत्र की दो प्रतियां निशुल्क जारी करेंगे।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की करीब साढ़े छह लाख जनसंख्या है जिसमें कश्मीर में 105 गांवों में सिख समुदाय की आबादी है, पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ में भी सिख समुदाय की आबादी है। आनंद मैरिज कानून देश में पहले से लागू था मगर अनुच्छेद 370 होने के कारण जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था।

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काफी समय से थी इसकी मांग

पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो गए थे इसके साथ ही यह मांग काफी समय से की जा रही थी कि आनंद मैरिज एक्ट को लागू किया जाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ समय समय पर विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात कर इस मामले को उठाया।

नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन वीरेंद्र जीत सिंह भी काफी समय से इस मुद्दे को उठाते आ रहे थे। उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट को लागू होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके लिए लंबी जद्दोजहद की गई।

पहले सिख समुदाय की शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता थीं पंजीकृत

पहले सिख समुदाय की शादियों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही पंजीकृत किया जाता था लेकिन अब सिख समुदाय की शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत ही पंजीकृत होगी। किसी भी तरह का असमंजस समाप्त हो गया है। ऑल पार्टीज सिख कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने आनंद मैरिज एक्ट लागू किए जाने का स्वागत किया है।

उन्होंने कहा कि हम सिख समुदाय की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसमें यह एक मांग थी। सरकार के इस कदम को सराहनीय कहा जाएगा। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के प्रधान रणजीत सिंह टोहरा ने भी आनंद मैरिज एक्ट लागू होने का स्वागत किया है।

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