JK News: जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूचियों का दोबारा शुरू हुआ निरीक्षण, मुख्य निर्वाचक अधिकारी ने कही ये बात
Jammu News प्रदेश में जो भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य है और उसका पंजीकरण नहीं हुआ वे पंजीकरण करा सकता है। फोटो मतदाता सूचियों का विशेष सारांश पुनरीक्षण दोबारा शुरू हो गया। पहली जनवरी 2024 को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अहर्ता तिथि माना जाएगा। मतदाता सूचियों को अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2024 को होगा।
By Paras PandeyEdited By: Paras PandeyUpdated: Sat, 28 Oct 2023 04:53 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रदेश में जो भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य है और उसका पंजीकरण नहीं हुआ वे पंजीकरण करा सकता है। फोटो मतदाता सूचियों का विशेष सारांश पुनरीक्षण दोबारा शुरू हो गया। पहली जनवरी 2024 को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अहर्ता तिथि माना जाएगा।
मतदाता सूचियों को अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2024 को होगा। एक वर्ष के दौरान जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की एकीकृत मतदाता सूचियों के सारांश पुनरीक्षण की यह दूसरी प्रक्रिया है। इससे पूर्व यह प्रक्रिया बीते वर्ष दोहराई थी और 25 नवंबर 2022 को जारी की गई मतदाता सूची के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8359771 मतदाता हैं।
भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का विशेष सारांश पुनरीक्षण का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, मतदाता सूचियों के एकीकृत प्रारूप को 27 अक्टूबर को जारी किया है। इसके आधार पर दावों और आपत्तियों को 27 अक्टूबर से नौ दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा।
मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अगले माह चार दिन विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। यह अभियान चार और पांच नवंबर के अलावा 18 व 19 नवंबर को चलेगा। मतदाता सूची के संदर्भ में प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों को 26 दिसंबर तक निपटाया जाएगा। पांच जनवरी को मतदाता सूचि का अंतिम प्रकाशन होगा।
कुछ इस प्रकार है निर्वाचन आयोग की तैयारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर के कार्यालय के अनुसार, मतदाता सूची-2024 का प्रारूप जिला मुख्यालय, तहसील कार्यालय, श्रीनगर व जम्मू नगर निगम के कार्यालय, सभी मतदान केंद्र के लिए नामित बूथ अधिकारियों के कार्यालय में आम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसे जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वान अधिकारी कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है।
जम्मू, दिल्ली और ऊधमपुर में सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (विस्थापित) अपने कार्याधिकार क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी हिंदू विस्थापित मतदाताओं के सभी दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक जो पहली जनवरी 2024 को 18 वर्ष के होंगे या 18 वर्ष की आयु सीमा को पार कर गए होंगे।
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