Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Jammu: सावधान! लोगों के पास जांच में नहीं मिले GST से संबंधित नहीं ये दस्तावेज, भरना पड़ा दो करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

Jammu Latest News स्टेट टैक्स विभाग ने विशेष अभियान के तहत दिसंबर तक जीएसटी से संबंधित पर्याप्त दस्तावेज न रखने वालों पर शिकंजा कसा है और 2.01 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है। टीम ने जीएसटी में अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान 2.01 करोड़ का जुर्माना वसूला। ये वे लोग थे जिनकी जीएसटी इन्वायस और ई वे बिल के दस्तावेज पूरे नहीं थे।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar JhaUpdated: Tue, 26 Dec 2023 02:00 PM (IST)
Hero Image
Jammu Update: लोगों के पास जांच में नहीं मिले GST से संबंधित दस्तावेज। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, जम्मू। स्टेट टैक्स विभाग ने विशेष अभियान के तहत दिसंबर तक जीएसटी से संबंधित पर्याप्त दस्तावेज न रखने वालों पर शिकंजा कसा और 2.01 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला।

विभाग की अतिरिक्त आयुक्त प्रशासनिक और इंफोर्समेंट जम्मू नम्रता डोगरा ने विभिन्न नाको पर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सोनिका सूदन की टीम की सराहना की। डीसी इंफोर्समेंट सेंट्रल रितु महाजन की देखरेख में टीम ने काम किया।

जीएसटी इन्वायस और ई वे बिल के दस्तावेज नहीं थे पूरे 

टीम ने जीएसटी में अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान 2.01 करोड़ का जुर्माना वसूला। ये वे लोग थे जिनकी जीएसटी इन्वायस और ई वे बिल के दस्तावेज पूरे नहीं थे।

यह भी पढ़ें: Jammu News: पुंछ के मुख्य बाजार में एक ट्रिपल स्टोरी जूते की दुकान आग में जलकर हुई, मौके पर दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग

368 वाहनों को किया जब्त

अभियान के दौरान वसूला गई जुर्माने की राशि पिछले वर्ष की किसी अवधि के मुकाबले में 53 प्रतिशत अधिक है। 368 वाहनों को जब्त किया और 103108 ई- वे बिल की जांच की गई। इसमें मार्बल, ग्रेनाइट, मेटल स्क्रैप, टीएमटी बार और इलेक्ट्रानिक सामान थे जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे।

डिप्टी कमिश्नर इंफोर्समेंट जम्मू सेंट्रल ने कमिश्नर रश्मि सिंह के दिशा निर्देश पर टीमों का गठन किया जिसमें सोनिका सूदन, चंद्र मोहिनी ,रोमी जम्वाल, नरेश कौल, सुरेंद्र गुप्ता और सुनील गुप्ता शामिल थे।

यह भी पढ़ें: Jammu Kashmir Covid Case Increase: श्रीनगर में फिर आने लगे कोविड के साथ स्वाइन फ्लू के मामले, जम्मू में जांच तेज

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर