Lal Singh Case: मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार लाल सिंह की जमानत होगी या नहीं? इस दिन आएगा अदालत का फैसला
मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को जमानत देने का फैसला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को सुरक्षित रख लिया। अगली सुनवाई 22 नवंबर को है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान लाल सिंह की ओर से पेश वकील ने जमानत देने की अपील की। लाल सिंह को ईडी ने सात नवंबर को गिरफ्तार किया था।
जागरण संवाददाता, जम्मू।(Lal Singh Money Laundering Case) मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को जमानत देने के फैसला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश जम्मू संजय परिहार ने सोमवार को सुरक्षित रख लिया। ऐसा माना जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई पर कोर्ट आदेश जारी कर सकता है।
22 नवंबर को अगली सुनवाई
अगली सुनवाई 22 नवंबर को है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान लाल सिंह की ओर से पेश वकील ने जमानत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लाल सिंह को राजनीतिक साजिश के तहत एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। इस दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने लाल सिंह को जमानत देने का विरोध किया।
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एक दिसंबर तक न्यायिक हिरासत
लाल सिंह को ईडी ने सात नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए दो बार रिमांड पर लिया जा चुका है। रिमांड समाप्त होने के बाद उन्हें जिला जेल अंबफला जम्मू में एक दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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गिरफ्तारी के पहले कई घंटों की हुई थी पूछताछ
मालूम हो की लाल सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनसे 3-4 दौर की ईडी कई-कई घंटों तक पूछताछ की थी। गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी उनकी पत्नी कांता अंडोत्रा ने नरवाल स्थित ईडी कार्यालय के बाहर समर्थकों के साथ जमकर बवाल भी काटा था। शासन-प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे।
साथ ही ईडी पर सरकार के कहने पर कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि लाल सिंह को जब पकड़ा तब वह अपने एक दोस्त के घर खाना खाने गए थे। अधिकारियों ने उन्हें खाना तक खाने नहीं दिया।
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