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श्रीनगर में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने की करोड़ों की संपत्ति जब्‍त

श्रीनगर में केंद्रीय एजेंसी ने कार्रवाई की हे। कश्मीर के एक नामी व्यापारी इमरान बाबा और उसकी पत्नी सगीना यासीन की लगभग 1.56 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्ति को प्रोविजनल अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रविधानों के आधार पर की है। इमरान बाबा एक कंपनी मैसर्स बाबा एंटरप्राइज का मालिक है। इसमें उसकी बीबी सगीना यासीन भी बराबर की साझीदार है।

By naveen sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Thu, 30 May 2024 09:08 PM (IST)
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श्रीनगर में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने की करोड़ों की संपत्ति जब्‍त
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कश्मीर के एक नामी व्यापारी इमरान बाबा और उसकी पत्नी सगीना यासीन की लगभग 1.56 करोड़ रूपये मूल्य की संपत्ति को प्रोविजनल अटैच किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई पीएमएलए अधिनियम 2002 के प्रविधानों के आधार पर की है।

अटैच की गई संपत्ति में इमरान बाबा और उसकी पत्नी के नाम पर श्रीनगर के मौजुआ बरारीनंबल में पंजीकृत 17 मरला का एक भूखंड, हैदरपोरा श्रीनगर में 26 मरला का एक भूखंड और हैदरपोरा में दुमंजिला आवासीय मकान शामिल है।

साजो सामान की आपूर्ति की आड़ में लगाया लाखों का चूना

संबधित अधिकारियों ने बताया कि इमरान बाबा एक कंपनी मैसर्स बाबा एंटरप्राइज का मालिक है। इसमें उसकी बीबी सगीना यासीन भी बराबर की साझीदार है। इन दोनों जल शक्ति विभाग को विभिन्न उपकरण और अन्य साजो सामान की आपूर्ति की आड़ में लाखों रूपये का चूना लगाया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पहले ही जांच शुरू कर रखी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज किया मामला

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस मामले में जल शक्ति विभाग के कुछ अधिकारियों व इमरान और उसकी बीबी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। इसी एफआइआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी घोटाले के आरोपितों के पीएमएलए अधिनियम के तहत जांच शुरू की है।

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सरकारी खजाने को पहुंचाया भारी नुकसान

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एफआइआर में कहा गया है कि जल शक्ति विभाग जिसे पहले पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग विभाग कहा जाता है, उसके कश्मीर विंग ने बाबा एंटरप्राइज से क्लोरीनेशन प्लांट के लिए विभिन्न उपकरण काफी महंगे दामों में खरीद कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है।

1.56 करोड़ रुपये का अनावश्यक लाभ किया अर्जित

प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि इमरान बाबा की कंपनी ने संबधित विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर, क्लोरीनेशन प्लांट के लिए स्पेयर पार्ट्स को प्लांट की वास्तविक कीमत से 200 प्रतिशत अधिक कीमत पर आपूर्ति की और इस प्रकार 1.56 करोड़ रुपये का अनावश्यक लाभ अर्जित किया।

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यह भी पता चला है कि इमरान बाबा ने अपराध की आय का उपयोग करके अपने और अपनी पत्नी सगीना यासीन के नाम पर संपत्तियां जमा की। इन्हीं संपत्तियों को प्रोविजनली अटैच किया गया है।

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