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OBC Reservation Bill: जम्मू-कश्मीर में पहली बार स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को मिलेगा आरक्षण, मिलेंगे ये अधिकार

OBC Reservation Bill जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन वाला विधेयक आज संसद के निचले सदन यानि लोकसभा में पेश किया गया। जिसे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किया। इस संबंध में बीते साल ही राज्य प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी थी।

By Monu Kumar JhaEdited By: Monu Kumar JhaUpdated: Mon, 05 Feb 2024 02:09 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण बिल को नित्यानंद राय को किया पेश। फाइल फोटो

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। Jammu Kashmir OBC Reservation Bill जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन वाला विधेयक आज संसद के निचले सदन यानि लोकसभा में पेश किया गया। जिसे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से पेश किया।

पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने की केंद्र की कोशिश

बता दें जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण देने की केंद्र सरकार की कोशिश है। इस संबंध में बीते साल ही राज्य प्रशासनिक परिषद ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी थी। उसके बाद इसे भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था।

सदन से मंजूरी होने के बाद भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास

अब सोमवार को बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक पेश हुआ। सदन से पारित होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अभी तक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का कोई प्रविधान नहीं था।

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ये मिलेंगे अधिकार

इस संशोधन विधेयक में ओबीसी को परिभाषित करने के साथ पंचायत सदस्य को अयोग्य घोषित करने, सरपंच, नायब सरपंच व पंच को निलंबित करने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी तय की गई है। इसके साथ संशोधन विधेयक में राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें व उसे हटाने के नियम भी तय किए गए हैं।

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