Move to Jagran APP

Jammu: गुजरात के ठग किरन पटेल को मिली जमानत, खुद को PMO अधिकारी बताकर लेता रहा सरकारी सेवाओं का मजा

Jammu News गुजरात के ठग किरन पटेल को मंगलवार स्थानीय अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उसने कई जगह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कश्मीर के विकासात्मक परिदृश्य को लेकर बैठकें भी की। उसे कश्मीर दौरे के दौरान सरकारी खर्च पर पंचतारा होटल में ठहराया गया उसे एक सुरक्षा दस्ता और बुलेट प्रूफ कार भी प्रदान की गई।

By Jagran NewsEdited By: Prince SharmaUpdated: Wed, 30 Aug 2023 05:30 AM (IST)
Hero Image
Jammu: गुजरात के ठग किरन पटेल को मिली जमानत, खुद को PMO अधिकारी बताकर लेता रहा सरकारी सेवाओं का मजा
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। गुजरात के ठग किरन पटेल को मंगलवार स्थानीय अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले किरन पटेल को श्रीनगर पुलिस ने इसी वर्ष मार्च में गिरफ्तार किया था।

आरोपित के वकील को एक लाख रुपये के जमानती बांड जमा करने को कहा गया है। किरन पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर कश्मीर में कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मूर्ख बनाकर कई सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया था।

सुरक्षा दस्ता और बुलेट प्रूफ कार की गई प्रदान

उसने कई जगह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कश्मीर के विकासात्मक परिदृश्य को लेकर बैठकें भी की। उसे कश्मीर दौरे के दौरान सरकारी खर्च पर पंचतारा होटल में ठहराया गया, उसे एक सुरक्षा दस्ता और बुलेट प्रूफ कार भी प्रदान की गई। वह एलओसी पर भी सरकारी सुरक्षा कवच के बीच घूमने गया। आरोप है कि उसने कुछ स्थानीय व्यापारियों को भी लाखों रुपये का चूना लगाया।

पटेल की गतिविधियां लगी थीं संदिग्ध

उसने कई किसानों से उनकी जमीन के दस्तावेज भी लिए और उन्हें कृषि एवं बागवानी संबंधित योजनाओं के तहत लाभ दिलाने का प्रलोभन दिया। जिला बड़गाम के तत्कालीन जिला उपायुक्त को किरन पटेल की गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगीं और उन्होंने इस बारे में अपने उच्चाधिकारियों को सूचित किया और उसके बाद सारा मायाजाल टूटा।

ये वकील कर रहें पैरवी

पुलिस ने उसे तीन मार्च को श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में किरन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद और मामले में अब तक हुई जांच का संज्ञान लेने के बाद उसे जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। उसके मामले की पैरवी एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल्ला पंडित, आदिल पंडित, अनिल रैना और अबु उवैस कर रहे थे।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।