पहलगाम में पर्यटकों से मनमाना किराया लेने पर हाई कोर्ट की प्रशासन को फटकार, कहा- हर रूट के लिए Fare तय करे विभाग
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पर्यटकों (Jammu Kashmir News) से मनमाना किराया लेने पर प्रशासन को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि प्रशासन टैक्सी चालकों पर नकेल कसने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि टैक्सी ऑपरेटर पर्यटन विभाग कश्मीर के साथ पंजीकृत हैं। बावजूद इसके वे पर्यटकों से लूट-खसूट कर रहे हैं।
जेएनएफ, जम्मू। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में टैक्सी चालकों द्वारा पर्यटकों से मनमाना किराया लेने पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने प्रदेश प्रशासन को फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि प्रशासन टैक्सी चालकों पर नकेल कसने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है।
हाई कोर्ट ने पहलगाम व पहलगाम से विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए टैक्सी किराया निर्धारित करने का आदेश देते हुए कहा कि प्रशासन सुनिश्चित करें कि पर्यटकों से तय किराया से अधिक न लिया जाए। पहलगाम में किसी तरह की ट्रैफिक समस्या भी न हो।
पर्यटकों से की जा रही लूट-खसूट
हाई कोर्ट ने पहलगाम के टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड के प्रतिनिधियों की याचिका में सुनवाई के दौरान प्रशासन के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने हैरानी जताई कि टैक्सी ऑपरेटर पर्यटन विभाग कश्मीर के साथ पंजीकृत हैं। इसके बावजूद वे पर्यटकों से लूट-खसूट कर रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि आज डिजिटल दौर है, इसके बावजूद यह लूट-खसूट हो रही है। पर्यटन विभाग कश्मीर को इस पर ध्यान देने का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने प्री-पेड प्रविधान करने के लिए कहा। विभाग हर रूट के लिए किराया तय करें और सुनिश्चित करे कि अधिक वसूली न हो।
यह भी पढ़ें- Jammu Kashmir News: सरकारी फाइलों में धूल खा रहा 'कवच', जम्मू से चलने वाली किसी भी ट्रेन में अब तक नहीं ये सिस्टम