Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

कश्मीर में कॉन्स्टेबल की टारगेट किलिंग मामले में दो आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है कनेक्शन

Jammu Kashmir News श्रीनगर में मौजूद NIA की अदालत में लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar E Tiba) के हिट स्क्वाड टीआरएफ के दो आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है। इनमें एक आतंकी का नाम आदिल अहमद पर्रे बदरगुंड गांदरबल का रहने वाला है। तो वहीं दूसरा आतंकी आतंकी बासित अहमद डार कुलगाम जिले के रेडवनी पायीन कोयमू का रहने वाला है।

By naveen sharma Edited By: Prince Sharma Updated: Thu, 14 Mar 2024 08:33 PM (IST)
Hero Image
Jammu Kashmir News: पुलिस कांस्टेबल की हत्या में दो आतंकियों के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज (प्रतीकात्मक चित्र)

राज्य ब्यूरो, जम्मू। पुलिस कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी की टारगेट किलिंग के मामले में पुलिस की विशेष जांच इकाई (एसआइयू) ने वीरवार को श्रीनगर स्थित एनआइए की अदालत में लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड टीआरएफ के दो आतंकियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

कश्मीर में टीआरएफ का है ऑपरेशनल कमांडर

इनमें एक मुठभेड़ में आतंकी मारा जा चुका है। दूसरा आतंकी बासित अहमद डार फरार है। वह कश्मीर में टीआरएफ का ऑपरेशनल कमांडर है। उस पर 10 लाख रुपये का इनाम है। यह मामला वर्ष 2002 का है। पुलिस कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी श्रीनगर में अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर हमला किया था। हमले में सैफुल्ला कादरी बलिदान हो गए थे।

NIA की अदालत ने दायर किया आरोप पत्र

अब एसआइयू ने श्रीनगर स्थित एनआइए की अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। इसमें एक आतंकी का नाम आदिल अहमद पर्रे बदरगुंड गांदरबल का रहने वाला है। दूसरा आतंकी आतंकी बासित अहमद डार कुलगाम जिले के रेडवनी पायीन कोयमू का रहने वाला है। इनमें आदिल सुक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका है। बासित अहमद डार इस समय फरार है।

यह भी पढ़ें:

Jamaat-e-Islami Ban: केंद्र का जमात-ए-इस्लामी बैन पर अहम फैसला, जांच के लिए ट्रिब्यूनल का किया गठन

 'मानवाधिकार इंसानों पर आधारित, धर्म पर नहीं...', CAA पर बोले JKPC चीफ सज्‍जाद लोन; PAGD के साथ नाता तोड़ने की बताई वजह